- साल 2030 तक भारत को ग्लोबल ड्रोन हब बनाने के लिए भारत सरकार ने कई कदम उठा रही है।
- इसमें लिब्रलाइज्ड ड्रोन नियम, 2021 की नोटिफिकेशन शामिल है।
- सरकार 'किसान ड्रोन' के इस्तेमाल को भी बढ़ावा दे रही है।
नई दिल्ली। नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) ने ड्रोन और ड्रोन कंपोनेंट के निर्माताओं के लिए बड़ी घोषणा की। इसके तहत जिन मैन्युफैक्चरर्स ने पूरे वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक प्रेडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम (PLI) की पात्रता सीमा को पार किया है, उनके लिए आवेदन विंडो खोली गई है। एप्लीकेशन जमा करने की आखिरी तारीख 20 मई 2022 है। वहीं वित्तीय नतीजों और अन्य दस्तावेजों की विस्तृत जांच के बाद 30 जून 2022 तक पीएलआई लाभार्थियों की अंतिम लिस्ट जारी हो सकती है।
पिछले महीने में जारी हुई थी 14 पीएलआई लाभार्थियों की लिस्ट
इससे पहले 20 अप्रैल 2022 को, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 10 महीनों के लिए (1 अप्रैल 2021 से 31 जनवरी 2022 तक) पीएलआई स्कीम के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत वित्तीय नतीजों के आधार पर 14 पीएलआई लाभार्थियों की एक लिस्ट जारी की थी। इनमें पांच ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स और 9 ड्रोन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स शामिल हैं।
स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम, बढ़ गई PLI स्कीम के तहत आवेदन की तारीख
ये है पात्रता
मालूम हो कि ड्रोन और ड्रोन कंपोनेंट के लिए पीएलआई योजना के लिए पात्रता के तहत ड्रोन कंपनियों का एक साल का बिक्री कारोबार 2 करोड़ रुपये होना चाहिए। वहीं ड्रोन कंपोनेंट के निर्माताओं के लिए यह सीमा 50 लाख रुपये है। सेल्स टर्नोवर का वैल्यू एडिशन 40 फीसदी से ज्यादा है।
2021 को नोटिफाई हुई थी पीएलआई स्कीम
उल्लेखनीय है कि ड्रोन और ड्रोन कंपोनेंट के लिए पीएलआई स्कीम को 30 सितंबर 2021 को नोटिफाई किया गया था। इस सरकारी योजना के तहत तीन वित्तीय वर्ष में 120 करोड़ रुपये का कुल प्रोत्साहन फैला हुआ है, जो वित्त वर्ष 2020-21 में सभी डोमेस्टिक ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स के कुल कारोबार का लगभग दोगुना है। पीएलआई रेट वैल्यू एडिशन का 20 फीसदी है। यह अन्य पीएलआई योजनाओं में सबसे ज्यादा है।