- रिटायरमेंट के बाद पेंशनर्स को जीवित रहने के प्रमाण के तौर पर हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है।
- प्रमाण पत्र जमा नहीं करने पर आपकी पेंशन रुक सकती है।
- आप जीवन प्रमाण पोर्टल के जरिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं।
Life Certificate Submission: लाइफ सर्टिफिकेट या जीवन प्रमाण पत्र (life certificate) जमा करने की अंतिम तारीख आज यानी 30 नवंबर 2021 है। अगर आपने इसी महीने दस्तावेज जमा नहीं किया, तो आपको परेशानी होगी। लाइफ सर्टिफिकेट पेंशनर के जिंदा होने का सबूत होता है। पेंशन जारी रखने के लिए इसे हर साल नवंबर में बैंक, डाकघर या वित्तीय संस्थान में जमा करना होता है, जहां पेंशन आती है।
सरकारी पेंशन (government pension) प्राप्त करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को हर साल 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है। वहीं 80 वर्ष या उससे ज्यादा की उम्र के पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए दो महीने का समय दिया जाता है।
कहां जमा कराएं लाइफ सर्टिफिकेट?
लाइफ सर्टिफिकेट को पेंशन अकाउंट वाले बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के जरिए, डाकघर (Post Office) में, डोरस्टेप बैंकिंग (Doorstep Banking) के जरिए पोस्टमैन के माध्यम से, उमंग ऐप (Umang App) पर, निकटतम ईपीएफओ (EPFO) कार्यालय में सबमिट किया जा सकता है।
जीवन प्रमाण पत्र पूर्व सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है क्योंकि इसके बिना उन्हें अपनी पेंशन का पैसा नहीं मिलेगा। यह उनके जीवित होने का प्रमाण है।
डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करें? (How to get digital life certificate?)
- डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए, पेंशनभोगी जीवन प्रमाण पोर्टल पर अपना पंजीकरण करें।
- आवश्यक जानकारी जैसे आधार संख्या (Aadhaar number), बैंक खाता, नाम, मोबाइल नंबर, पेंशन भुगतान आदेश (PPO), आदि जमा करें।
- ओटीपी जनरेट के विकल्प पर क्लिक करें, जो पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।
- अब ओटीपी दर्ज करें और सबमिट करें।
- इसके बाद एक प्रमाण आईडी जनरेट होगी।
अब आप अपने जीवन प्रमाण आईडी के जरिए जीवन प्रमाण वेबसाइट से प्रमाण पत्र की PDF डाउनलोड करें।