नई दिल्ली। ग्राहकों के हितों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) आए दिन कोई ना कोई दिशा निर्देश जारी करता रहता है। क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड या एटीएम से पैसे निकालने के नियम, केंद्रीय बैंक सभी बैंकिंग सुविधाओं के नियम जारी करता है। अब भारतीय रिजर्व बैंक ने ज्वैलर्स के लिए निर्देश जारी किए हैं।
आरबीआई के नए दिशानिर्देश
आरबीआई ने इंडिया इंटरनेशल बुलियन एक्सचेंज IFSC (IIBX) औस इसी तरह के ऑथराइज्ड एक्सचेंज के जरिए सोने के आयात (Gold Import) को लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं। सोने के आयात को आसान बनाने के लिए इन्हें जारी किया गया है।
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जनवरी में दी गई थी सोने के आयात की मंजूरी
आरबीआई और विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) की ओर से नॉमिनेट की गई एजेंसियों के अलावा जनवरी में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी (IFSCA) से मंजूरी प्राप्त ककने वाले ज्वैलर्स को सोने के आयात की अनुमति दी गई थी।
11 दिन के लिए एडवांस पेमेंट की अनुमति
नए दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ज्वैलरी बनाने वालों को आईआईबीएक्स के माध्यम से सोने के आयात को लेकर 11 दिन के लिए एडवांस पेमेंट की अनुमति दे सकते हैं। निर्देशों के अनुसार यह अनुमति विदेश व्यापार नीति और आईएफएससी के नियम के तहत जारी नियमन के तहत होगी।
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अप्रैल में कम हुआ सोने का आयात
सोने के आयात के लिए पात्र ज्वैलर्स के सभी पेमेंट आईएफएससीए से मंजूरी के मुताबिक एक्सचेंज व्यवस्था के जरिए होंगे। मालूम हो कि इस साल अप्रैल महीने में सोने का आयात करीब 72 फीसदी कम हुआ है और यह 1.72 अरब डॉलर रहा है। जबकि एक साल पहले की इसी अवधि में 6.23 अरब डॉलर के सोने का आयात हुआ था।
पांच एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन रद्द
उल्लेखनीय है कि आरबीआई ने डिजिटल लोन परिचालन और उचित व्यवहार संहिता से संबंधित मानदंडों के उल्लंघन की वजह से पांच नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFC) का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (CoR) भी रद्द कर दिया है।