- नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के ग्राहकों के लिए निकासी की सीमा 10,000 रुपये है।
- ये प्रतिबंध छह महीने की अवधि के लिए लागू रहेंगे।
- पुणे पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर आरबीआई ने केवाईसी मानदंडों का पालन नहीं करने के लिए जुर्माना लगाया है।
RBI imposes curbs: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने महाराष्ट्र के अहमदगर स्थित नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Nagar Urban Co-operative Bank Ltd) पर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। इन प्रतिबंधों के चलते अब बैंक के ग्राहकों के लिए निकासी की सीमा 10,000 रुपये हो गई है। दरअसल बैंक की खराब वित्तीय स्थिति की वजह से केंद्रीय बैंक ने यह कदम उठाया है।
कब तक लगाया गया प्रतिबंध?
बैंकिंग विनियमन अधिनियम (सहकारी समितियों पर लागू), 1949 (Banking Regulation Act (as applicable to co-operative societies), 1949) के तहत लगाए गए प्रतिबंध 6 दिसंबर 2021 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए लागू रहेंगे। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि इनकी समीक्षा की जाएगी।
बैंक पर लगी ये पाबंदियां
आरबीआई (Reserve Bank Of India) ने कहा कि नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड आरबीआई की मंजूरी के बिना किसी भी लोन या अग्रिम की अनुमति नहीं कर सकता, कोई निवेश नहीं कर सकता, कोई दायित्व नहीं उठा सकता, किसी भी भुगतान का वितरण और किसी भी संपत्ति का ट्रांसफर या निपटान भी नहीं कर सकता।
बैंकिंग व्यवसाय करना जारी रखेगा नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक
आगे कहा गया कि इन निर्देशों को आरबीआई द्वारा बैंकिंग लाइसेंस (banking licence) को रद्द करने के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। केंद्रीय बैंक ने कहा कि नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग व्यवसाय करना जारी रखेगा। परिस्थितियों के आधार पर केंद्रीय बैंक इन निर्देशों में बदलाव कर सकता है।
इस बैंक पर लगा 2 लाख रुपये का जुर्माना
मालूम हो कि आरबीआई ने पुणे पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Pune People's Co-operative Bank Limited ) पर केवाईसी मानदंडों का पालन नहीं करने के लिए 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने कहा कि जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है ।