नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने चार सहकारी बैंकों (Cooperative Banks) पर जुर्माना लगाया है। को-ऑपरेटिव बैंकों पर यह जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों की वजह से लगाया गया। अंदारसुल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (Andarsul Urban Co-operative Bank), महेश अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (Mahesh Urban Cooperative Bank), नांदेड़ मर्चेंट को-ऑपरेटिव बैंक (Nanded Merchant's Cooperative Bank) और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित (Jila Sahakari Kendriya Bank Maryadit) पर कुल 4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
क्यों लगाया गया जुर्माना?
केंद्रीय बैंक द्वारा जारी चार अलग-अलग विज्ञप्तियों के अनुसार, यह जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है। इसका उद्देश्य बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल खड़ा करना नहीं है।
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किस बैंक पर कितना लगा जुर्माना?
- आरबीआई ने एक्सपोजर नॉर्म्स और वैधानिक पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन या गैर-अनुपालन के लिए महाराष्ट्र स्थित नांदेड़ मर्चेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
- अहमदपुर, महाराष्ट्र स्थित महेश अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर आरबीआई द्वारा 1 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया। यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है।
- मध्य प्रदेश स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों, शिक्षा और जागरूकता कोष योजना, 2014 और केवाईसी पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देश के उल्लंघन के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
- इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के अंदारसुल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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आरबीआई ने जिन चार बैंकों पर जुर्माना लगाया है उनमें से तीन बैंक महाराष्ट्र के हैं और एक मध्य प्रदेश का।