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PF Covid Withdrawal : पीएफ से कोविड एडवांस निकालना चाहते हैं? पहले इन बातों पर करें विचार

Updated Jun 15, 2021 | 19:04 IST

पीएफ अकाउंट से कोविड-19 एडवांस निकालने का विचार कर रहे हैं। पहले यहां बताए गए बातों पर जरूर गौर करें।

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पीएफ से कोविड एडवांस निकालने के नियम (तस्वीर-istock)
मुख्य बातें
  • सब्सक्राइबर्स को दूसरा नॉन-रिफंडेबल एडवांस निकालने की अनुमति दी गई।
  • जिन्होंने पहले से ही प्रथम कोविड-19 एडवांस ले लिया है, वे भी दूसरा एडवांस ले सकते हैं।
  • दूसरे कोविड-19 एडवांस निकासी का प्रोविजन और प्रक्रिया, पहले एडवांस की तरह ही है।

आपके प्रोविडेंट फंड (पीएफ) अकाउंट में रखा पैसा मुख्य रूप से आपकी रिटायरमेंट के लिए है; इसलिए, आमतौर पर इस बात की सलाह नहीं दी जाती है कि आप उस पूंजी का इस्तेमाल किसी दूसरे उद्देश्य के लिए करें। यह कहने के बाद, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा खास कारणों जैसे मकान खरीदने या उसकी मरम्मत कराने, चिकित्सा आपातस्थितियों आदि के लिए पीएफ फंड्स से विथड्रावल की अनुमति दी जाती है। लेकिन, रिटायरमेंट फंड बॉडी द्वारा हाल ही में यह घोषणा की है कि कोविड-19 महामारी की खतरनाक दूसरी लहर और म्यूकोरमाइकोसिस को महामारी घोषित किए जाने को ध्यान में रखते हुए सब्सक्राइबर्स दूसरा नॉन-रिफंडेबल एडवांस (पहले की घोषणा मार्च 2020 में की गई थी) ले सकते हैं।

सही बात तो यह है कि पीएफ अकाउंट से फंड्स को विथड्रावल करने से अल्पकालिक कैश-फ्लो मुद्दों का समाधान किया जा सकेगा लेकिन इसका प्रभाव व्यक्ति के रिटायरमेंट लक्ष्यों पर भी पड़ सकता है। इसलिए, सावधानी से और सूचित निर्णय लेना महत्वपूर्ण है। यहां उन कुछ बातों का उल्लेख किया गया है जो इस संबंध में आपके लिए सहायक हो सकती हैं।

घोषणाएं

मार्च, 2020 में, ईपीएफओ ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत अपने सब्सक्राइबर्स को कोविड-19 से संबंधित वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए उनके पीएफ अकाउंट से नॉन-रिफंडेबल एडवांस निकालने की अनुमति प्रदान की थी। सब्सक्राइबर्स को, उनके ईपीएफ अकाउंट में क्रेडिट के रूप में दर्शाए गए बैलेंस के 75% या तीन महीने के मूल वेतन + डीए तक की राशि, इनमें से जो भी कम हो, को निकालने की अनुमति प्रदान की गई थी। 31 मई, 2021 को, ईपीएफओ द्वारा एक अन्य घोषणा की गई जिसमें कोविड-19 दावों को सबसे अधिक प्राथमिकता देने के लिए सब्सक्राइबर्स को दूसरा नॉन-रिफंडेबल एडवांस निकालने की अनुमति दी गई। रिटायरमेंट फंड बॉडी ने यह भी कहा कि ऐसे सदस्य जिन्होंने पहले से ही प्रथम कोविड-19 एडवांस ले लिया है, वे भी दूसरा एडवांस ले सकते हैं। दूसरे कोविड-19 एडवांस का प्रोविजन और प्रक्रिया, पहले एडवांस की तरह ही है।

पीएफ अकाउंट से कोविड-19 विथड्रावल क्लेम किस प्रकार से करें?

अगर आपने इस क्लेम को ऑनलाइन करने का फैसला किया है, तो सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आपका यूनिवर्सल अकाउंट नम्बर (यूएएन) आपके आधार, पैन और बैंक अकाउंट से जुड़ा है। इसके बाद आपको अपने ईपीएफ अकाउंट में अपने यूएएन तथा पासवर्ड के साथ लॉग इन करना होगा, और फिर ‘Online Services” पर क्लिक करके, ड्रॉप डाउन से ‘Claim (Form-31, 19 and 10C)’ विकल्प को चुनें। इसके बाद आपको अपने अकाउंट के अंतिम चार अंक दर्ज करके अपने बैंक खाते को वैरिफाई करना होगा, ‘Terms & Conditions’ की पुष्टि करें, ‘Proceed Claim Online’ पर क्लिक करें और ‘PF Advance (Form 31)’ को चुनें, विथड्रावल का कारण लिखें, ज़रूरी राशि और अपना पूरा पता लिखें। यहां पर आपको अपने बैंक खाते ब्यौरे को लिखना होगा और चेक या पासबुक की स्कैन कॉपी को अपलोड करना पड़ेगा, जिसके बाद आपको ‘Send OTP’ पर क्लिक करना होगा और फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी को दर्ज करना होगा। अब आपका दावा रजिस्टर्ड हो जाएगा और आपके नियोक्ता (एम्प्लायर) की तरफ से प्रमाणीकरण (ऑथेन्टिकेशन) के बाद कुछ ही दिनों में आपके अकाउंट में विथड्रावल फंड ट्रांसफर हो जाएगा।

ध्यान रखें

इससे पहले की आप अपने दावे की प्रक्रिया को शुरू करते हैं, आपको इस बात की सलाह दी जाती है कि आप रिटायरमेंट से पहले अपने पीएफ फंड को विथड्रावल करने के प्रभाव का सावधानी से मूल्यांकन कर लें। ईपीएफ, देश में सबसे अधिक ब्याज मिलने वाले निवेश इंस्ट्रुमेंट्स में से एक है। फंड के लिए सरकार (सॉवरेन) की तरफ से गारंटी दी जाती है- इसलिए इसे बहुत ही कम जोखिम वाला माना जाता है- और वर्तमान में इस पर 8.5% प्रतिवर्ष ब्याज दिया जा रहा है, जो कि छोटी बचत स्कीमों और बैंक में फिक्स्ड डिपाजिट से बहुत अधिक है। इसके अलावा, ईपीएफ पर ब्याज पर टैक्स छूट (शर्तों के अधीन) मिलती है, जबकि रेगुलर बैंक एफडी पर ब्याज, निवेशक को लागू आयकर स्लैब दर के अनुसार टैक्स के अधीन है।

कहने की बात यह है कि यदि आप महामारी की दूसरी लहर के कारण वित्तीय रूप से परेशानी की स्थिति में हैं, तो आपको पीएफ अकाउंट से पैसे निकलवाने से पहले आवश्यक निधियों की व्यवस्था करने के लिए दूसरे विकल्पों को एक्स्प्लोर करना चाहिए। लेकिन, यदि कोई संभव विकल्प नहीं है, तो आप पीएफ से पैसा निकलवा सकते हैं और इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। लेकिन तब भी आपको, जब आपकी वित्तीय स्थिति फिर से सुधर जाती है तो इस क्लेम के आपके रिटायरमेंट लक्ष्यों पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव को कम से कम करने का लक्ष्य रखना चाहिए। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपने स्वैच्छिक प्रोविडेंड फंड (वीपीएफ) अंशदान को बढ़ाना होगा ताकि इसमें आई कमी को पूरा किया जा सके। आप अपनी रिटर्न उम्मीदों, जोखिम उठाने की क्षमता और लिक्विडिटी ज़रूरतों के मुताबिक टॉप-रेटेड इक्विटी और डेट फंड्स एसआईपी, नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) और इक्विटी-लिंक्ड सेविंग्ज स्कीमों या बैंक डिपाजिट जैसे इंस्ट्रुमेंट्स में भी निवेश करना चुन सकते हैं ताकि जब आपके रिटायरमेंट लक्ष्यों की बात की जाए, तो आप एक बार फिर से सामान्य स्थिति में लौट सकें।

(इस लेख के लेखक, BankBazaar.com के CEO आदिल शेट्टी हैं)
(डिस्क्लेमर: यह जानकारी एक्सपर्ट की रिपोर्ट के आधार पर दी जा रही है। बाजार जोखिमों के अधीन होते हैं, इसलिए निवेश के पहले अपने स्तर पर सलाह लें।) ( ये लेख सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसको निवेश से जुड़ी, वित्तीय या दूसरी सलाह न माना जाए)

 

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