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Gst Return: क्या है जीएसटी रिटर्न, जानें कैसे करेंगे ऑनलाइन फाइल

Updated Jun 15, 2020 | 21:50 IST

Gst Return Online: समय पर जीएसटी रिटर्न नहीं भरेंगे तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसे में जानते हैं कि ऑनलाइन जीएसटी रिटर्न फाइल कैसे कर सकते हैं।

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क्या है जीएसटी रिटर्न
मुख्य बातें
  • जीएसटी सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स है।
  • जीएसटी रिटर्न अब आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं।
  • ऑनलाइन फाइल करने के लिए अपनाएं ये तरीके।

हर साल सप्लायर से लेकर उपभोक्ताओं तक को जीएसटी विभाग में अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। नए जीएसटी प्रावधानों के तहत, टैक्स रिटर्न दाखिल करना ऑटोमेटिक हो गया है। जीएसटी रिटर्न अब आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। बता दें कि ज्यादातर लोगों को टैक्स फाइल करने के लिए किसी ना किसी गाइड की जरूरत पड़ती है। इसी तरह की मुश्किलें जीएसटी फाइल करने में भी आती है। लेकिन समय के साथ यह प्रक्रिया काफी आसान कर दिया गया है। 

क्या है जीएसटी रिटर्न
जीएसटी सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स है जो अलग-अलग संस्थाओं के बीच वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। वहीं  में जीएसटी रिटर्न टैक्स फॉर्म हैं जिन्हें इन संस्थाओं द्वारा भारत के आयकर अधिकारियों के साथ दायर किया जाना आवश्यक है। बता दें कि जीएसटी अधिनियम के तहत रजिस्टर सभी व्यक्तियों को एकत्र और भुगतान किए गए टैक्स के साथ माल और सेवाएं की बिक्री और खरीद का डिटेल प्रस्तुत करना होता है। इसके लिए आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। 

भारत में जीएसटी जैसी एक व्यापक इनकम टैक्स सिस्टम सही तरीके से काम करने के लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि टैक्स पेयर सेवाएं जैसे रजिस्टर, रिटर्न, और अनुपालन ट्रांसपैरेंट और सिंपल हो। व्यक्तिगत टैक्स पेयर अपने रिटर्न दाखिल करने के लिए 4 तरीकों का उपयोग करेंगे जैसे कि सप्लाई के लिए रिटर्न, खरीद के लिए रिटर्न, मासिक रिटर्न, और एनुअल रिटर्न। वहीं कंपोजिशन स्कीम का ऑप्शन चुनने वाले छोटे टैक्स पेयर को तिमाही रिटर्न दाखिल करना होगा। आइए जानते हैं ऑनलाइन जीएसटी रिटर्न फाइल कैसे करते हैं।

जीएसटी रिटर्न ऑनलाइन फाइल कैसे करें, अपनाएं ये तरीका

  • सबसे पहले  GST पोर्टल (www.gst.gov.in) पर जाएं।
  • आपके राज्य कोड और पैन नंबर के आधार पर 15 अंकों की जीएसटी पहचान संख्या जारी की जाएगी।
  • अब जीएसटी पोर्टल या सॉफ्टवेयर पर चालान अपलोड करें। हर एक चालान के खिलाफ एक चालान संदर्भ संख्या जारी की जाएगी।
  • चालान अपलोड करने के बाद, आउटवर्ड रिटर्न, आवक वापसी, और संचयी मासिक रिटर्न ऑनलाइन दाखिल करना होगा। अगर कोई एरर है, तो आपके पास इसे सही करने और रिटर्न को री-फाइल करने का ऑप्शन है।
  • अगले महीने की 10 तारीख को या उससे पहले GST सामान्य पोर्टल (GSTN) पर सूचना अनुभाग के जरिए से GSTR-1 फॉर्म में बाहरी आपूर्ति रिटर्न दाखिल करें।
  • सप्लायर द्वारा सुसज्जित आउट सप्लाई का डिटेल प्राप्तकर्ता को GSTR-2A में उपलब्ध कराया जाएगा।
  • प्राप्तकर्ता को आउट इनवर्ड के डिटेल को वेराफाई, वेलिडिटी और मॉडिफाई करना है, और क्रेडिट या डेबिट नोटों का डिटेल भी दर्ज करना है।
  • प्राप्तकर्ता को GSTR-2 फॉर्म में कर योग्य वस्तुओं और सेवाओं की इनवर्ड सप्लाई का डिटेल प्रस्तुत करना होगा।
  • आपूर्तिकर्ता GSTR-1A में प्राप्तकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई इनवर्ड सप्लाई के डिटेल के मोडिफिकेशन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

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