नई दिल्ली: दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 भारतीय नागरिकों के पास से 45 हैंड गन जब्त की गई हैं, अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि सीमा शुल्क विभाग ने इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI Airport) पर दो भारतीय यात्रियों, कथित तौर पर पति और पत्नी को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 45 हैंड बंदूकें (hand guns) बरामद कीं।
गिरफ्तार जोड़े की पहचान हरियाणा के गुड़गांव निवासी जगजीत सिंह और जसविंदर कौर के रूप में हुई है। उनके साथ उनकी 17 महीने की बेटी भी थी।
ये लोग वियतनाम के हो ची मिन्ह से आईजीआई हवाई अड्डे पर पहुंचे हैं। सीमा शुल्क अधिकारियों ने उन्हें आईजीआई हवाई अड्डे के निकास द्वार की ओर आने पर रोक दिया था।
बैलिस्टिक रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करेगी कि बंदूकें असली हैं या नहीं। लेकिन एक प्रारंभिक रिपोर्ट में, एनएसजी ने पुष्टि की है कि बंदूकें पूरी तरह से काम कर रही हैं और इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। दोनों आतंकवादी एंगल और अपराध सिंडिकेट और आतंकवादी समूहों द्वारा बंदूकों के इस्तेमाल की संभावना से इंकार नहीं किया जा रहा है।
मंजीत सिंह एयरपोर्ट से निकल कर फरार हो गया
रिपोर्टों में कहा गया है, जगजीत सिंह दो ट्रॉली बैग ले जा रहे थे, जो उन्हें उनके बड़े भाई, मंजीत सिंह द्वारा सौंपे गए थे, जो उसी दिन और समय के आसपास पेरिस से फ्लाइट से पहुंचे थे, जब युगल वियतनाम से आया उन्हें ट्रॉली बैग सौंपने के बाद मंजीत एयरपोर्ट से निकल कर फरार हो गया।
अनुमानित बाजार कीमत 22,50,000 रुपये बताई जा रही है
अधिकारियों ने कहा कि जसविंदर ने योजना का सक्रिय हिस्सा होने के कारण जगजीत को 45 हैंड गन वाले दोनों ट्रॉली बैग के टैग को हटाने और नष्ट करने में मदद की हालांकि, सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा उन्हें हवाई अड्डे के निकास द्वार पर पकड़े जाने के बाद और जगजीत द्वारा ले जाए गए दो ट्रॉली बैगों के निरीक्षण के बाद, अधिकारियों ने मिश्रित ब्रांड गन के 45 पीस बरामद किए, जिनकी अनुमानित बाजार कीमत 22,50,000 रुपये बताई जा रही है।
तुर्की से 25 गन्स की तस्करी में अपनी पिछली संलिप्तता भी स्वीकारी
अधिकारियों ने कहा आगे की जांच के दौरान, दोनों यात्रियों ने कबूल किया कि उन्होंने तुर्की से 25 गन्स की तस्करी में अपनी पिछली संलिप्तता भी स्वीकार की है, जिसकी कीमत लगभग 12,50,000 रुपये है इसके साथ अपराध की कुल वैल्यू 35,00,000 रुपये हो गई है। बरामद बंदूकों के साथ दो ट्रॉली बैग को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 110 के तहत जब्त कर लिया गया। दंपति जगजीत सिंह और जसविंदर कौर को सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 104 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बच्चे को उनकी दादी को सौंप दिया गया है। मामले में आगे की जांच की जा रही है।