- दोस्त के साथ घर में शराब पी रहा था आरोपी
- भाई ने ऐसा न करने को कहा, जिससे आरोपी को हुआ अपमानित महसूस
- थोड़ी देर बाद आरोपी ने भाई को 2 गोलियां मार दीं
नई दिल्ली: चंडीगढ़ में एक 28 वर्षीय व्यक्ति ने अपने भाई की कथित तौर पर हत्या कर दी। दरअसल, उसके भाई ने आरोपी को घर में शराब पीने से रोका था। घटना शनिवार रात चंडीमंदिर के चूनाभट्टी गांव की है। बेरोजगार रहने वाले आरोपी ने अपने छोटे भाई को गोली मारने के लिए डबल बैरल लाइसेंसी बंदूक का इस्तेमाल किया। मृतक की पहचान अजित सिंह के रूप में हुई है। आरोपी सतनाम सिंह ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और अपने भाई को दर्द से कराहते हुए दिखाया।
कथित तौर पर दोनों भाइयों ने कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी नौकरी खो दी और उसी के कारण घर में तकरार होने लगी थी। सतनाम बैंक सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता था और उसके पास लाइसेंसी बंदूक थी। शनिवार की रात करीब नौ बजे सतनाम अपने दोस्त के साथ घर लौटा और अपने कमरे में बैठ गया। कुछ देर बाद अजित भी घर आ गया। अजित को शक हुआ कि उसका भाई अपने दोस्त के साथ शराब पी रहा है और उसने उससे ऐसा न करने का अनुरोध किया। अजीत ने अपने भाई को रोका क्योंकि उनके पिता ने शराब पीने से मना किया हुआ था।
मां ने बताया उस रात क्या हुआ था
अजित फिर अपने पिता से मिलने के लिए चला गया, जो अगली बिल्डिंग में रहता है। अपमानित महसूस कर रहे सतनाम भी दोस्त के साथ बाहर चला गया और 1 घंटे बाद लौटा। आरोपी की मां ने याद करते हुए कहा, 'सतनाम एक घंटे के बाद लौटा और अपने कमरे को अंदर से बंद कर लिया। चूंकि वह काफी आक्रामक है, इसलिए मैंने उसका दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, लेकिन उसके अनुरोध पर उसे बाहर कर दिया, क्योंकि उसका चचेरा भाई जल्द ही आ रहा था।'
'..तो मैं खुद को भी गोली मार लेता'
घर वापस आने के बाद अजित ने रात का खाना खाया और एक खाट पर लेट गया। इसी दौरान सतनाम ने अचानक अपनी बंदूक निकाल ली और अजित के सिर में दो गोली मार दी। गोलियों की आवाज सुनकर अजित और सतनाम की मां ने अपने पति को मदद के लिए बुलाया। अजित को अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। घटना के बाद सतनाम ने फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उसने अपने भाई को गोली मारने की बात कबूल की। सतनाम ने अपने भाई की ओर कैमरा घुमाया और कहा, 'सरकार मुझे फांसी दे सकती है, मुझे परवाह नहीं है। मैं जीना नहीं चाहता। अगर मेरे पास और गोलियां होती तो मैं खुद को भी गोली मार लेता।' घटना के बाद पुलिस ने आरोपी पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत मामला दर्ज किया।