नई दिल्ली: 2013 में सेना से रिटायर एक डॉक्टर ने अपनी पत्नी की हत्या कर शव के 300 टुकड़े कर दिए थे। इसी मामले में अदालत ने अब फैसला सुनाया है। 78 साल के सेवानिवृत्त सेना चिकित्सक को पत्नी की हत्या करने और शव के 300 टुकड़े करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है
सरकारी याचिकाकर्ता आरआर बरहमा ने कहा कि खुर्दा जिला और सत्र न्यायालय के न्यायाधीश लोकनाथ महापात्र ने हत्या के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद सोमनाथ परीदा को सजा सुनाई।
आरोपी का दोष परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित था क्योंकि कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। उसने 3 जून 2013 को अपनी 62 साल की पत्नी उषाश्री परिदा की हत्या की थी। 21 जून को नयापल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था।
सरकारी याचिकाकर्ता ने बताया कि हत्या की घटना लगभग एक पखवाड़े (15 दिन) के बाद सामने आई जब पीड़ित की बेटी ने संदेह जताया क्योंकि वह अपनी मां से फोन पर बात नहीं कर पा रही थी। बेटी विदेश में रहती थी। उसने अपनी मां से बात करने की जिद की, लेकिन उसके पिता ने बात नहीं कराई। बेटी ने बाद में एक रिश्तेदार को पूछताछ के लिए घर भेजा। रिश्तेदार ने संदेह होने पर पुलिस को सूचित किया कि महिला की हत्या की जा सकती है।
बाद में पुलिस को शव मिला, जिसे 300 टुकड़ों में काटकर 22 अलग-अलग स्टील के कंटेनर में रखा गया था। पुलिस ने मौके से एक चॉपर, एक चाकू और दो कटर भी जब्त किए थे।