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Triple Talaq: बेटा नहीं हुआ तो 'तीन तलाक' देकर कर लिया दूसरा निकाह, थाने पहुंची बीवी

Updated Nov 19, 2019 | 10:57 IST | टाइम्स नाउ डिजिटल

Triple Talaq: हैदराबाद में एक शख्‍स ने अपनी बीवी को सिर्फ इसलिए तलाक दे दिया, क्‍योंकि वह बेटे को जन्‍म नहीं दे पाई। पुलिस ने अब इस मामले में केस दर्ज किया है।

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तस्वीर साभार:&nbspANI
Triple Talaq: हैदराबाद में शौहर की शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंची महिला
मुख्य बातें
  • हैदराबाद में बेटे को जन्‍म नहीं देने पर एक शख्‍स ने बीवी को कथित तौर पर तीन तलाक दे दिया
  • तीन तलाक को कानून बनाकर प्रतिबंधित किया जा चुका है, पर ऐसी घटनाएं थम नहीं रहीं
  • महिला ने उम्‍मीद जताई है कि उसे न्‍याय मिलेगा और शौहर को उसके किए की सजा मिलेगी

हैदराबाद : तीन तलाक को गैर-कानूनी घोषित किया जा चुका है, पर ऐसी वारदातें अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। हैदराबाद से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें एक शख्‍स ने सिर्फ इसलिए अपनी बीवी को तीन तलाक दे दिया, क्‍योंकि उसने बेटे को जन्‍म नहीं दिया। इतना ही नहीं, उसने दूसरा निकाल भी कर लिया। महिला ने अब अपने शौहर के खिलाफ केस दर्ज कराया है और कार्रवाई की मांग की है।

मेहराज बेगम नाम की महिला ने अपने शौहर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है, जिसमें उसने कहा है कि बेटे को जन्‍म नहीं दे पाने के कारण उसके शौहर ने उसे 'तीन तलाक' दे दिया, जबकि यह कानूनन प्रतिबंधित है। इतना ही नहीं, उस शख्‍स ने किसी दूसरी महिला से निकाह भी कर लिया। अब मेहराज न्‍याय की आस लेकर पुलिस के पास पहुंची हैं। उन्‍होंने कहा, 'उम्‍मीद है कि मुझे न्‍याय मिलेगा और मेरे शौहर को उसके किए की सजा मिलेगी।'

हैदराबाद से इस महीने की शुरुआत में भी तीन तलाक का मामला सामने आया था, जिसमें महिला ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा था कि उसके शौहर ने उसे सिर्फ इसलिए तीन तलाक दे दिया, क्‍योंकि उसके दांत टेढ़े-मेढ़े थे। उसने ससुराल वालों पर दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ना के आरोप भी लगाए थे और कहा कि उसे 10-15 दिनों तक कमरे में बंद रखा गया। अब तीन तलाक के एक अन्‍य मामले में शौहर ने बेटा पैदा नहीं होने पर बीवी को कथित तौर पर तीन तलाक देकर दूसरा निकाह कर लिया है।

बेटी पैदा होने पर तीन तलाक का एक मामला पिछले दिनों यूपी के अयोध्‍या में भी सामने आया था, जहां पीड़‍िता न्‍याय की गुहार लेकर पुलिस के पास पहुंची। यहां उल्‍लेखनीय है कि संसद के दोनों सदनों- लोकसभा और राज्‍यसभा से पारित होने के बाद राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीन तलाक बिल को 1 अगस्‍त, 2019 को मंजूरी दे दी थी, जिसके साथ ही यह कानून देशभर में लागू हो गया। इसे तकरीबन एक साल पहले 19 सितबंर, 2018 से प्रभावी बनाया गया।