पुणे: महाराष्ट्र के पुणे के एक 32 साल के शख्स के खिलाफ उसकी 29 साल की पत्नी को ट्रिपल तलाक देने का मामला दर्ज किया गया है। पुणे के ज्वॉइंट पुलिस कमिश्नर रवींद्र शिसेव ने कहा, 'एक 32 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत एक एफआईआर हडपसर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। उसने अपनी पत्नी को पत्र भेजकर तीन तलाक दे दिया।'
उन्होंने बताया, 'पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उसकी पहचान पुणे के मुंधवा इलाके में रहने वाले जावेद नासिर शेख के रूप में की गई है।'
संयुक्त पुलिस आयुक्त ने कहा, 'दंपति ने पहले ही 2018 में तलाक के लिए अदालत में मामला दायर किया था। अभी अंतिम फैसला नहीं आया है। इस बीच, आरोपी ने एक पोस्ट के माध्यम से पीड़ित को पत्र भेजा है और तीन तलाक दे दिया है।'
दोनों ने जनवरी 2018 में शादी की थी और शादी के छह महीने बाद वे अलग हो गए। तलाक के लिए अदालत में मामला दायर किया गया जो अब भी चल रहा है। इसी साल संसद से तीन तलाक बिल पास हुआ और तीन तलाक देना अपराध बन गया।
मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक में प्रावधान है कि यदि कोई मुस्लिम पति अपनी पत्नी को मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप से या किसी भी अन्य प्रकार से तीन तलाक देता है तो यह अवैध और गैर कानूनी होगा। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि तीन तलाक से पीड़ित महिला अपने पति से स्वयं और अपनी आश्रित संतानों के लिए निर्वाह भत्ता प्राप्त पाने की हकदार होगी। इस रकम का निर्धारण मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा।
हाल ही में हैदराबाद पुलिस ने एक ऐसे शख्स के खिलाफ केस दर्ज किया, जिसने अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए तलाक दे दिया क्योंकि उसके आड़े-टेढ़े दांत थे। रुकसाना बेगम ने आरोप लगाया है कि उसका पति मुस्तफा और उसके ससुराल वाले उससे अक्सर दहेज की मांग करते थे और इसी बात पर उसके साथ अक्सर मारपीट करते थे।