- दिल्ली सरकार की ओर से खारिज की गई निर्भया रेप कांड के अपराधी की दया याचिका
- राज्यपाल को लिखा - 'ऐसे क्रूर और जघन्य अपराध में सख्त से सख्त सजा देने की जरूरत'
- राजधानी दिल्ली में चलती बस में हुई थी दिल दहलाने वाली वारदात
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली और पूरे देश को दहलाने वाले निर्भया रेप केस मामले में केजरीवाल सरकार ने विनय शर्मा नाम के शख्स की दया याचिका को खारिज कर दिया है। यह नाम चलती बस में गैंगरेप और हत्या की वारदात में शामिल चार लोगों में से एक है। इस वारदात के बाद पूरे देश में रोष की लहर देखने को मिली थी और कई जगहों पर दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने के लिए प्रदर्शन किए गए थे।
दिल्ली सरकार ने दया याचिका खारिज करने के फैसले को लेकर एलजी को एक नोट भेजते हुए लिखा- 'यह बेहद क्रूर और सबसे जघन्य अपराध है, जहां अपीलकर्ता को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की जरूरत है ताकि उन लोगों को संदेश दिया जा सके जो इस तरह के अत्याचारी अपराध करते हैं। दया याचिका की कोई योग्यता नहीं है और इसकी अस्वीकृति के लिए दृढ़ता से सलाह दी जाती है।'
सरकार द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद, अब यह राष्ट्रपति के विचार के लिए राष्ट्रपति भवन भेजी जाएगी। इस याचिका को तिहाड़ जेल के अधिकारियों की ओर से दिल्ली सरकार के गृह विभाग को भेजा गया था।
निर्भया केस के अपराधी की दया याचिका की स्थिति पर एक नजर-
- अब तक विनय ने कई दया याचिकाएं दायर की हैं, जिन्हें कानून मंत्री सत्येंद्र जैन ने कड़ी निगरानी में खारिज किया जा चुका है।
- चारों आरोपियों में 4 नवंबर को विनय की दया याचिका दायर की थी, अक्षय ने पुनर्विचार याचिका दायर नहीं की है, जबकि मुकेश और पवन ने अभी तक याचिका दायर नहीं की।
- दिल्ली सरकार के कानून मंत्री ने इसे 30 नवंबर 2019 को एलजी के कार्यालय में भेज दिया है।
- एलजी कार्यालय की ओर से इसे गृह मंत्रालय को भेजे जाने की उम्मीद है, जो इसे भारत के राष्ट्रपति को भेज देगा।
- भारत के राष्ट्रपति इसके बाद याचिका पर अपनी राय देंगे और इसे वापस भेजेंगे।
- इसके बाद तिहाड़ में ब्लैक वारंट के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में प्रेसिडेंट्स लेटर लेगा।
- पटियाला हाउस कोर्ट के स्प्लिट जज ने 13 दिसंबर की सुनवाई की अगली तारीख पहले ही तय कर दी है, जहां सभी अभियुक्तों को याचिका की स्थिति पर अपना जवाब देने के लिए बुलाया गया है।
- अदालत तीनों अन्य अभियुक्तों के ब्लैक वारंट पर हस्ताक्षर कर सकती है या उनकी याचिका दायर करने की प्रतीक्षा कर सकती है।
- न्यायाधीश ने पहले ही शुक्रवार को सुनवाई करते हुए कहा है कि जिस दिन उन्हें तीन अन्य अभियुक्तों की याचिका के बारे में जानकारी मिल जाएगी, उसके बाद ही वह मामले में कुछ भी तय करेंगे।
- पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा गया था कि अभी तक अभियुक्तों के लिए सभी कानूनी विकल्प खत्म नहीं हुए हैं। अदालत को दया याचिका की प्रक्रिया के लिए इंतजार करना होगा।