नयी दिल्ली: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र गिरि की मौत के मामले (Mahant Narendra Giri Death Case) में उनके शिष्य आनंद गिरि और दो अन्य के खिलाफ शनिवार को आरोप-पत्र (CBI ChargeSheet) दाखिल किया।उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद की एक अदालत में दाखिल आरोप-पत्र में सीबीआई ने गिरि, इलाहाबाद के बड़े हनुमान मंदिर के पुजारी आध्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है।
आचार्य नरेंद्र गिरि को उनके शिष्यों ने 20 सितंबर को इलाहाबाद के बाघंबरी मठ में फांसी पर लटका पाया था, महंत नरेंद्र गिरि 20 सितंबर को प्रयागराज स्थित आश्रम के अपने कमरे में मृत पाए गए थे उनकी मौत को शुरू में आत्महत्या की वजह से हुई माना गया था लेकिन मौके पर कई संदेहास्पद चीजों को देखते हुए केस सीबीआई को दे दिया गया था। नरेंद्र गिरी समेत तीनों आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं और जेल में हैं।
सुनवाई के लिए 25 नवंबर 2021 की तारीख तय
कोर्ट ने चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए सुनवाई के लिए 25 नवंबर 2021 की तारीख तय की है गौर हो कि कुछ दिनों पहले ही कोर्ट ने आनंद गिरी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है वहीं अब चार्जशीट दाखिल होने के बाद आनंद गिरी समेत तीनों आरोपियों की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। सुसाइड नोट के आधार पर ही प्रयागराज के जार्ज टाउन थाने में आईपीसी की धारा 306 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई थी बाद में सीबीआई को जांच सौंप दी गई थी।