नई दिल्ली : कथित पोर्नोग्राफी के मामले में गिरफ्तार शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में रोजाना नए खुलासे सामने आ रहे हैं। इस बीच भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने शिल्पा शेट्टी, उनके पति राज कुंद्रा और उनकी कंपनी वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सेबी ने यह कार्रवाई भेदिया कारोबार (Insider Trading) नियमों के उल्लंघन मामले में की है।
सेबी के अनुसार, शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा और उनकी कंपनी पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिसका भुगतान उन्हें संयुक्त रूप से करना है। राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी कंपनी के प्रमोटर्स हैं। सेबी का यह आदेश सितंबर, 2013 से दिसंबर, 2015 के दौरान की गई जांच के बाद आया है।
क्या है मामला?
सेबी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अक्टूबर, 2015 में वियान इंडस्ट्रीज ने चार लोगों को पांच लाख रुपये शेयर्स का तरजीही आवंटन किया था। इसके अतिरिक्त शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को अलग-अलग 2.57 करोड़ रुपये के 1,28,800 शेयरों का आवंटन किया गया था। लेकिन इस बारे में कंपनी ने खुलासा नहीं किया था, जबकि सेबी के इंसाइडर ट्रेडिंग निषिद्ध नियमों के तहत यह जरूरी था।
सेबी के इंसाइडर ट्रेंडिंग निषिद्ध नियमों के अनुसार, अगर दो दिनों में कंपनी का लेनदेन 10 लाख रुपये से अधिक होता है तो प्रमोटर्स को इसकी जानकारी देनी होती है। सेबी के अनुसार, वित्तीय लेनदेन की जानकारी उसे 2019 में दी गई थी। सेबी के अनुसार, यह रिकॉर्ड पर है कि भेदिया कारोबार रोधक नियमनों के तहत यह खुलासा तीन साल से अधिक समय की देरी से किया गया।