- 15 अक्टूबर से खोले जा सकेंगे दिल्ली के सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स
- आधी क्षमता से खोले जाने की लगाई गई है शर्त, कोरोना की वजह से छूट और शर्त
- आर्थिक क्रियाकलापों को बढ़ाने की दिशा में दिल्ली सरकार का फैसला
नयी दिल्ली। दिल्ली सरकार ने शहर के सिनेमाघरों, थियेटरों और मल्टीप्लेक्स को 15 अक्टूबर से उनकी 50 प्रतिशत तक सीट क्षमता के साथ फिर से खोले जाने की बुधवार को अनुमति दे दी।दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा जारी एक आदेश के मुताबिक इस तरह के प्रतिष्ठान शहर में कोविड-19 निरूद्ध क्षेत्र में बंद रहेंगे।डीडीएमए ने सभी साप्ताहिक बाजारों को तत्काल प्रभाव से खोलने की भी अनुमति दे दी।मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर कहा कि सिनेमा हॉल को 15 अक्टूबर से फिर से खोले जाने की अनुमति दी जाएगी। उन्हें केंद्र सरकार द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।
दिल्ली में अब 24 घंटे रेस्तरां खुलेंगे और उन्हें अब कई तरह के लाइसेंस लेने से भी छुटकारा मिलेगा। बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ हुई बैठक में फैसले लिए। बैठक में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अलावा दिल्ली सरकार के कई मंत्री, मुख्य सचिव, तीनों निगम, दिल्ली पर्यटन, उत्पाद शुल्क समेत संबंधित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।