- डीडीएमए ने मेट्रो और बस की यात्रा करने में कोविड प्रतिबंधों से दी छूट
- बसों और मेट्रो में अब खड़े होकर भी यात्रा कर सकेंगे पैसेंजर
- कोविड की वजह से लगाए गए थे यात्रा के दौरान कई प्रतिबंध
नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो के एक कोच में 100% बैठने की क्षमता के साथ 30 यात्रियों को खड़े रहने की अनुमति दी गई है। इस संबंध में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के मद्देनजर डीडीएमए ने मेट्रो ट्रेनों, बसों में खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति दी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल कर सकें।
डीडीएमए का आदेश
डीडीएमए ने अपने आदेश में कहा है कि मेट्रो में 100 फीसदी क्षमता के साथ बैठने की अनुमति दी जाती है और एक कोच में 30 लोग तक खड़े होकर सफर कर सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में चलने वाली डीटीसी की बसों तथा कलस्टर बसों में भी 100 फीसदी क्षमता के साथ यात्रियों को भी खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति दी गई है। बस की कुल क्षमता के 50 फीसदी यात्री खड़े होकर यात्रा कर सकेंगे। यात्रियों को भले ही छूट दी गई हैं लेकिन कोविड के नियमों का पालन करना जरूरी है। सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग करना जरूरी है।
लगाए थे प्रतिबंध
आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से मेट्रो और डीटीसी तथा कलस्टर बसों की यात्रा में पहले कई प्रतिबंध लगाए गए थे। बाद में कोरोना के मामलों में कमी आने के साथ प्रतिबंधों में ढील दी गई थी और बसों तथा मेट्रो में एक सीट छोड़कर बैठने के प्रतिबंध को हटा लिया गया था। हालांकि खड़े होकर यात्रा करने पर प्रतिबंध था लेकिन अब डीडीएम के नए आदेश के बाद यह प्रतिबंध भी खत्म हो गया है जिसके बाद बसों तथा मेट्रो में एक बार फिर भीड़ देखी जा सकती है।