- सर्किल रेट छूट योजना फरवरी 2021 में कोविड-19 महामारी के बीच शुरू की गई थी।
- 30 सितंबर को समाप्त होनी थी, बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया था।
- सर्किल रेट में 20% की छूट को 30 जून 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने गुरुवार को राजस्व विभाग की ओर से जारी एक आदेश के मुताबिक जमीन और अचल संपत्ति के सर्किल रेट में 20 फीसदी की छूट को 30 जून 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। सर्किल रेट में कटौती का विस्तार तत्काल प्रभाव से लागू होगा। एक ट्वीट में, राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा घोषित सभी श्रेणियों के लिए सर्कल दरों में 20% की कमी 30 जून 2022 तक जारी रहेगी। माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में, हम सभी दिल्लीवासियों को आश्वस्त करते हैं कि जरूरत के समय अपने लोगों के साथ खड़े होने के लिए हम इसे जारी रखेंगे।
मंत्री ने आदेश की एक प्रति भी शेयर की। जिसमें लिखा है, 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा दिल्ली में भूमि और अचल संपत्तियों के मूल्यांकन के लिए 30.06.2022 तक न्यूनतम दरों (सर्कल दरों) में 20% की छूट के विस्तार को अधिसूचित करते हैं।
अधिकारियों ने कहा कि छूट योजना इस साल फरवरी में कोविड-19 महामारी के बीच शुरू की गई थी और 30 सितंबर को समाप्त होनी थी। सितंबर में इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया था। अधिकारियों ने कहा कि सर्कल रेट में 20 प्रतिशत की छूट के विस्तार से दिल्ली के कोविड प्रभावित रियल एस्टेट सेक्टर को मदद मिलेगी।
राजस्व विभाग के अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली में संपत्तियों को 'A' से 'H' तक 8 कैटेगरी में बांटा गया है। पॉश इलाके जहां 'A' कैटेगरी में आते हैं, वहीं सबसे कम विकसित क्षेत्र 'H' कैटेगरी में आते हैं।
अधिकारियों ने बताया कि सरकार की छूट योजना के तहत 'A' कैटेगरी के इलाके में जमीन का मौजूदा सर्किल रेट 7.74 लाख रुपए प्रति वर्ग मीटर से घटकर 6.19 लाख रुपए प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। उन्होंने बताया कि H' कैटेगरी के इलाकों में 20 प्रतिशत की छूट के बाद सर्किल रेट 23,280 रुपए से कम होकर 18,624 रुपए प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा।