- रिया एवं अन्य आरोपियों की दलीलों से प्रभावित नहीं हुआ कोर्ट
- रिया चक्रवर्ती सहित सभी आरोपियों की जमानत अर्जी हुई खारिज
- राहत के लिए बम्बई हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं आरोपी
मुंबई : ड्रग रैकेट मामले में रिया चक्रवर्ती को सेशन कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सेशन कोर्ट ने रिया उसके भाई शौविक चक्रवर्ती सहित सभी आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। रिया की जमानत अर्जी का नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने विरोध किया। एनसीबी ने कोर्ट से कहा कि रिया को जमानत मिलने पर वह जांच को प्रभावित कर सकती हैं। समझा जाता है कि रिया के वकील राहत के लिए अब बम्बई हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। दीपेश सावंत के वकील ने कहा कि कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सभी जमानत अर्जियों को खारिज किया जाता है। कोर्ट को भी लगता है कि रिहा होने पर ये सभी आरोपी जांच को प्रभावित कर सकते हैं। कोर्ट के इस आदेश के बाद रिया भायखुला जेल में बंद रहेंगी।
कोर्ट को एनसीबी की दलीलों में दिखा दम
कोर्ट के फैसले से साफ है कि एनसीबी ने इन पांचों आरोपियों के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं अदालत को उसमें मेरिट दिखा है। ऐसी जानकारी सामने आई है कि दीपेश सावंत जमानत के लिए आज शाम बम्बई उच्च न्यायालय में अपनी अर्जी दाखिल कर सकता है। मामले में रिया के साथ जिन अन्य आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज हुई है उनमें अब्दुल बासित, जैद विलात्रा, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा शामिल हैं। आरोपियों की जमानत अर्जियों का विरोध करते हुए एनसीबी ने कोर्ट से कहा कि रिया चक्रवर्ती का भाई शौविक चक्रवर्ती 'ड्रग मंडली' का एक्टिव सदस्य है।
रिया की दलील से प्रभावित नहीं हुआ कोर्ट
जमानत अर्जी मंजूर किए जाने के लिए रिया की तरफ से अदालत में दलील दी गई है कि उसके पास से कोई ड्रग अथवा प्रतिबंधित दवाएं बरामद नहीं हुई हैं। रिया की दलील है कि उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जिससे यह साबित हो कि वह ड्रग तस्करी या इसके वित्तीय लेन-देन में संलिप्त है।
एनसीबी ने जमानत का विरोध किया
एनसीबी का कहना है कि वह अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में ड्रग एंगल की जांच कर रहा है। इसलिए इम मामले में विस्तृत जांच करने की जरूरत है ताकि बॉलीवुड में फैले कथित ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया जा सके। इसके पहले कोर्ट ने सभी आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई करने के बाद अपना फैसला शुक्रवार के लिए टाल दिया।