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Lockdown Extension: शराब की दुकान खुलने पर भड़के जावेद अख्तर, कहा- 'बर्बादी वाला होगा नतीजा'

Updated May 02, 2020 | 16:14 IST

Javed Akhtar On Liquor Shop: सरकार ने लॉकडाउन को दो हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि, इस बार सरकार ने शराब, पान और गुटखा की दुकान खोलने की इजाजत दे दी है। इस पर जावेद अख्तर भड़क गए हैं।

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Javed Akhtar
मुख्य बातें
  • ग्रीन और ऑरेंज जोन में शराब की दुकानें खोलने के बारे की इजाजत दे दी गई है।
  • सरकार के फैसले से जावेद अख्तर और रवीना टंडन भड़क गए हैं। 
  • जावेद अख्तर ने कहा है कि इसका नतीजा बर्बादी वाला होगा।

मुंबई. भारत सरकार ने लॉकडाउन को 17 मई तक आगे बढ़ा दिया है। हालांकि, इस बार सरकार ने कई रियायतें भी दी है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में ग्रीन और ऑरेंज जोन में शराब की दुकानें खोलने के बारे की इजाजत दे दी गई है। अब इस पर जावेद अख्तर और रवीना टंडन भड़क गए हैं। 

जावेद अख्तर ने सोशल मीडिया पर लिखा-लॉकडाउन में शराब की दुकानें खोलने का नतीजा काफी बर्बादी वाला होगा। सर्वे के मुताबिक इन दिनों घरेलू हिंसा काफी बढ़ गई है। शराब महिलाओं और बच्चों के लिए मौजूदा वक्त को और भी ज्यादा डरावना बना देगी।'

जावेद अख्तर के अलावा रवीना टंडन भी शराब के अलावा पान और गुटका की दुकान खोलने फैसले से नाराज थीं। रवीना टंडन ने सोशल मीडिया पर लिखा- बहुत अच्छा अब पान और गुटखे की दुकान को खोलेगी! थूकना फिर शुरू हो जाएगा। बेहतरीन!!


 

इन बातों का रखना होगा ख्याल 
गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक  शराब की दुकानों के साथ ही पान की दुकानों को खोलने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। शराब की दुकान पर एक समय पर पांच लोगों से ज्यादा जुटने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा छह फीट (दो गज) की दूरी बनानी होगी। 

सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने और पान, गुटखा, तंबाकू आदि खाने की अनुमति नहीं होगी। शराब आदि की बिक्री सिर्फ एकल दुकानों पर ही की जा सकेगी। कंटेनमेंट जोन में ना तो शराब की दुकान खुलेगी, ना ही पान, गुटखा और तंबाकू मिलेगा। 

तीन जोन में बंटा देश
गृह मंत्रालय ने कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करने के बाद देश को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा किया है।  सरकार ने ग्रीन जोन में उन जिलों को शामिल किया हैं जहां पिछले 21 दिनों में महामारी का कोई नया मामला सामने नहीं आया है।


 

सरकार ने ऑरेंज और ग्रीन जोन में गतिविधियों के लिए कुछ छूट दी है। ग्रीन जोन में वे जिले शामिल हैं जहां कोविड-19 का कोई केस नहीं है या पिछले 21 दिनों में महामारी का कोई मामला सामने नहीं आया है।

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