- ट्रेड लाइसेंस खत्म होने से दो लाख व्यापारियों को होगा फायदा
- नगर निगम को हर साल ट्रेड लाइसेंस से मिलता था 10 करोड़
- अब निगम क्षेत्र में व्यापार करने के लिए नहीं लेना पड़ेंगा लाइसेंस
Faridabad News: फरीदाबाद के दुकानदारों के लिए खुशखबरी है। फरीदाबाद नगर निगम अब दुकानदारों और इंडस्ट्री व्यापारियों से ट्रेड लाइसेंस के नाम से फीस नहीं वसूलेगा। क्योंकि हरियाणा अर्बन लोकल बॉडी ने ट्रेड लाइसेंस फीस को खत्म करने का आदेश जारी किया है। इस आदेश से फरीदाबाद के करीब दो लाख छोटे-बड़े दुकानदारों को फायदा मिलेगा। हालांकि कुछ सलाहकारों की यह राय है कि इससे नगर निगम की आर्थिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए कुछ ही कैटेगरी में ट्रेड लाइसेंस को खत्म कर राहत देना चाहिए। बाकी कैटेगरी में ट्रेड लाइसेंस बनाने और फीस लेना पहले की तरह जारी रखना चाहिए।
बता दें कि नगर निगम एक्ट 1994 की धारा 330 और 331 के तहत निगम क्षेत्र में अभी तक किसी भी तरह का व्यापार करने के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य था, अब इसे खत्म कर दिया गया है। निगम क्षेत्र में अब कोई भी व्यक्ति बगैर ट्रेड लाइसेंस लिए व्यापार कर सकता है। निगम अधिकारियों के अनुसार नगर निगम क्षेत्र में दो लाख से ज्यादा कमर्शियल दुकानें व अन्य इंडस्ट्री हैं। इनमें से करीब एक लाख यूनिट के पास ट्रेड लाइसेंस नहीं था। वहीं करीब एक लाख यूनिट के ट्रेड लाइसेंस से निगम को सालाना 10 करोड़ रुपये की आय होती थी। जो अब बंद हो जाएगी।
व्यापारियों ने जताई खुशी
अर्बन लोकल बॉडी के इस फैसले का उद्यमियों और कारोबारियों ने स्वागत किया है। व्यापारियों ने इसे एक देश एक कर की दिशा में उठाया गया अच्छा कदम बताया। औद्योगिक और व्यापारिक संगठन लंबे समय से व्यापार लाइसेंस की व्यवस्था को समाप्त करने की मांग कर रहे थे। ओल्ड फरीदाबाद (सेंट्रल) मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रमुख रवि दुडेजा ने कहा कि, इस फैसले से व्यापारियों को बहुत फायदा मिलेगा। हमारी लंबे समय से एक अधूरी मांग अब जाकर पूरी हुई है। इससे लाखों दुकानदारों को फायदा मिलेगा।