- नगर निगम ने संपत्ति कर भरने के लिए शुरू की ऑनलाइन सुविधा
- निगम बेवसाइट पर सेल्फ असेसमेंट के नाम से उपलब्ध है ऑप्शन
- शहरवासी गृहकर के साथ जलकर व सीवर कर की दे सकेंगे जानकारी
Ghaziabad News: गाजियाबाद नगर निगम ने नागरिकों को बड़ी राहत दी है। अब लोगों को संपत्ति कर भरने या इसमें संशोधन कराने के लिए बार-बार निगम दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। निगम ने संपत्ति कर से संबंधित सभी कार्य को ऑनलाइन कर दिया है। इस सर्विस की शुरुआत महापौर आशा शर्मा और नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने की। इस ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से करदाता अपनी संपत्ति का ब्योरा देकर संपत्तिकर निर्धारित करवा सकते हैं। इसके साथ ही गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का ऐसा पहला नगर निगम बन गया है जो करदाताओं को ऑनलाइन माध्यम से खुद से अपने संपत्तिकर का निर्धारण कर फार्म भरने की सुविधा दे रहा है।
इस सुविधा की जानकारी देते हुए नगर आयुक्त महेंद्र सिंह ने बताया कि यह वेबसाइट नागरिकों के कई कार्य को आसान व सुविधाजनक बना देगी। ऑनलाइन फार्म भरते समय करदाताओं को संपत्ति की आवश्यक जानकारी जैसे- नाम, वार्ड, मोहल्ला, मकान के निर्माण का प्रकार, निर्माण का समय, मकान के उपयोग का प्रकार, कार्पेट अथवा कवर्ड एरिया, घर के सामने सड़क की चौड़ाई आदि विवरण प्रारूप पर भरना होगा।
गलत जानकारी देने पर जुर्माना
निगम अधिकारियों ने बताया कि करदाताओं द्वारा भरे गए प्रारूप को सबमिट करने के बाद वेबसाइट से एक टोकन नंबर प्राप्त होगा। इसके बाद इसकी जांच कर संपत्ति को यूनिक कोड देते हुए संपत्तिकर निर्धारित किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि वेबसाइट पर यह सुविधा सेल्फ असेसमेंट के नाम से उपलब्ध है। जिस पर क्लिक कर लोग घर बैठे ही सुविधा का लाभ ले सकेंगे। अधिकारियों ने बताया कि अगर किसी संपत्ति के विवरण में गलत सूचना दी जाती है तो निगम कर्मचारियों द्वारा स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। गलत सूचना पाए जाने पर निगम द्वारा संबंधित करदाता पर जुर्माना लगेगा।
15 अगस्त को मोबाइल एप लांच
अधिकारियों ने बताया कि ऑनलाइन सेल्फ असेसमेंट के साथ लोग गृहकर, जलकर के साथ सीवर कर की जानकारी भी दे सकेंगे। इसके अलावा 15 अगस्त को निगम द्वारा एक मोबाइल एप भी लांच किया जाएगा। जिसके बाद शहरवासी जलकल विभाग, स्वास्थ्य विभाग, संपत्ति विभाग, उद्यान विभाग, प्रकाश विभाग से संबंधित सभी शिकायतें ऑनलाइन कर सकेंगे।