- जीडीए के क्षेत्र में बनने वाले भवन पर लगेगा यह टैक्स
- आवास विकास मंत्रालय ने इस योजना को दी हरी झंडी
- अगले माह से जीडीए शुरू करेगा जल शुल्क की वसूली
Ghaziabad News: गाजियाबाद वालों की जेब पर प्रशासन का बड़ा अटैक होने वाला है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) से भवन निर्माण के लिए नक्शा पास करवाते समय अब अतिरिक्त टैक्स देना पड़ेगा। प्राधिकरण नक्शा पास करते समय लोगों से अब जल टैक्स के रूप में 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर के रूप में अतिरिक्त शुल्क वसूल करेगा। इस योजना को लेकर आवास विकास मंत्रालय द्वारा हरी झंडी दे दी गई है। अधिकारियों के अनुसार, अगले माह से टैक्स वसूली शुरू हो जाएगा। बता दें कि अभी तक राज्य में सिर्फ लखनऊ विकास प्राधिकरण और वाराणसी विकास प्राधिकरण ही जल शुल्क की वसूली करता था, लेकिन अब गाजियाबाद भी करेगा।
जीडीए अधिकारियों के अनुसार, जल शुल्क की वसूली का मामला काफी समय से अटका हुआ था। जिसे अब कैबिनेट से अप्रूवल मिला है। अधिकारियों के अनुसार, जल शुल्क भवन के कवर्ड एरिया पर लगाया जाएगा। जैसे अगर व्यक्ति का भूखंड 100 वर्ग मीटर का है और उसका कवर्ड एरिया 80 वर्ग मीटर का है तो 80 वर्ग मीटर के हिसाब से ही जल शुल्क वसूला जाएगा।
विकास प्राधिकरण को इसलिए बनानी पड़ी नियमावली
अधिकारियों ने बताया कि, अभी तक राज्य के विकास प्राधिकरण अपने हिसाब से नक्शा पास करवाते समय अलग-अलग तरह का शुल्क वसूल रहे थे। जिसको लेकर कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में केस दायर किया था। कोर्ट ने इस मामले पर आवास विभाग को एक समान नियमावली बनाए जाने का आदेश दिया था। जिसके बाद यह नियमावाली तैयार हुई है। अधिकारियों के अनुसार, जल शुल्क की वसूली जीडीए केवल अपनी योजनाओं में ही कर सकेगा। क्योंकि अपनी योजना में ही लोगों को पानी की सुविधा जीडीए देता है। जहां पर पानी की सुविधा जीडीए नहीं प्रदान करता, वहां पर जल शुल्क की वसूली का अधिकार भी इसके पास नहीं होगा। अधिकारियों के अनुसार, जीडीए अभी तक नक्शा पास कराते समय कूड़े की सफाई के लिए सिर्फ 50 रुपये प्रति वर्गमीटर के हिसाब से अंबार शुल्क ही वसूलता था, लेकिन अगले माह से लोगों को जल शुल्क भी देना पड़ेगा।