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Gurugram News: स्‍कूल संचालक अब संकट में नहीं डाल सकेंगे मासूमों की जान, जांच के लिए कमेटी गठित

Updated Apr 21, 2022 | 19:34 IST

Gurugram News: गुरुग्राम में अब स्‍कूल संचालक बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं कर सकेंगे। जिला प्रशासन ने एक जांच कमेटी का गठन किया है, जो 28 अप्रैल तक सभी स्‍कूल बसों की जांच कर सुरक्षा पुख्‍ता करेगी। जिस स्‍कूल के वाहन में खामी पाई जाएगी, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी।

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तस्वीर साभार:&nbspBCCL
गुरुग्राम प्रशासन करेगा स्‍कूल बसों की जांच (प्रतीकात्मक तस्वीर)
मुख्य बातें
  • स्‍कूल बसों में अब सुरक्षित होंगे मासूम
  • जिला प्रशासन ने बसों में सुरक्षा जांच के लिए गठित की कमेटी
  • कमेटी 28 अप्रैल तक जांच पूरी कर जिला उपायुक्त को सौंपेगी रिपोर्ट

Gurugram News:  साइबर सिटी गुरुग्राम में नियमों को ताक पर रखकर चलने वाले स्कूली वाहन अब मासूमों की जान संकट में नहीं डाल सकेंगे। इन वाहनों की सुरक्षा जांच के लिए जिला प्रशासन ने सख्‍ती बरतनी शुरू कर दी है। जिला उपायुक्त ने अधिकारियों के साथ बैठक कर एक कमेटी का गठन किया है, जो सभी स्‍कूली वाहनों में सुरक्षा मानकों की जांच करेगा। इसको लेकर आरटीए विभाग ने सोहना, पटौदी और बादशाहपुर के एसडीएम को भी जांच के लिए पत्र जारी कर दिया है।

जिला प्रशासन द्वारा गठित की गई इस कमेटी में गुरुग्राम, पटौदी, सोहना व बादशाहपुर के एसडीएम के प्रतिनिधि के अलावा जिला परिवहन अधिकारी, एसीपी यातायात, जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिनिधि को शामिल किया गया है। यह कमेटी अब स्‍कूल टाइमिंग में शहर की सड़कों पर नियमों को ताक पर रखकर चलने वाले स्कूली वाहनों की जांच कर उन पर सख्त कार्रवाई करेगी।

वाहन के नीचे आने से हो चुकी बच्‍चे की मौत

बता दें कि इसी सप्‍ताह गांव शिकोहरपुर के एक निजी स्‍कूल की बस से उतरते समय चार साल के एक बच्चे की मौत हो गई थी। बच्चे के बस से उतरने के दौरान चालक ने वाहन को आगे बढ़ा दिया, जिससे बच्‍चा पहिए के नीचे आ गया। पुलिस जांच में पता चला कि उस बस के अंदर कोई सहायक नहीं था, जिस वजह से यह हादसा हुआ। वहीं बुधवार को गाजियाबाद में भी स्‍कूल बस से सफर कर रहे एक बच्‍चे की हादसे में मौत हो गई। इन हादसों के बाद से प्रशासन स्‍कूल बसों की सुरक्षा पुख्‍ता करना में जुटा है।

28 अप्रैल तक होगी सभी बसों की जांच

जिला प्रशासन द्वारा गठित की गई यह कमेटी 28 अप्रैल तक सभी स्कूलों की बसों की जांच करेगी। इस दौरान कमेटी बसों के चालक व परिचालकों के नाम व नंबर, पुलिस वेरिफिकेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहनों का पंजीकरण, चालक का ड्राइविंग अनुभव, फर्स्ट एड किट, सीसीटीवी कैमरा व जीपीएस लोकेशन आदि की जांच करेगी। जांच पूरी होने के बाद पूरी रिपोर्ट जिला उपायुक्‍त को सौंपी जाएगी। जिस भी स्‍कूल की बस में खामी पाई जाएगी, उस पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।