- 13 अगस्त को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
- राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों का शीघ्र निस्तारण होगा
- लोग खुद से जुड़े मामलों की फरियाद लेकर जा सकते हैं
Gurugram National Lok Adalat: हर मामले को आपसी सहमति और बातचीत से सुलझाने के लिए हरियाणा में राष्ट्रीय लोक अदालत बनाई गई है। जिसके जरिए जिला स्तर पर मौजूद मामलों को रजामंदी और आपसी सहमति से समझौता कर खत्म किया जाता रहा है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर एक समय अवधि के बाद यह राष्ट्रीय लोक अदालत जिला स्तर पर आयोजित होती रहती हैं।
इस बार गुरुग्राम में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से 13 अगस्त को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिसमें आपसी सहमति से रुके मामलों की सुनवाई की जाएगी। राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन की जानकारी सीजेएम कम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुकिर्ती गोयल ने दी है।
राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह और समझौते से फैसले
सुकिर्ती गोयल ने बताया है कि अदालत में कुछ ऐसे मामले लंबित हैं जिनका शीघ्र निस्तारण किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से 13 अगस्त, 2022 को गुरुग्राम में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन रखा गया है। इस अदालत में लोग खुद से जुड़े मामलों की फरियाद लेकर जा सकते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में लोग आपसी सुलह और समझौते से स्वयं या अपने वकील के जरिए से अपने मामलों का निस्तारण करा सकते हैं।
अदालतों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं
आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनों पक्षों के बीच सहमति और राजीनामे से शांतिपूर्ण तरीके से पक्षकारों की रजामंदी के साथ विवादों का निपटारा किया जाता है। इससे लोगों को बड़ी अदालतों के चक्कर नहीं काटने होते हैं। साथ ही जल्द व सुलभ न्याय मिलता है। राष्ट्रीय लोक अदालत उन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर होती है जिन्हें छोटे-छोटे विवादों के चलते बार-बार अदालत के चक्कर लगाने पड़ते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से मोटर एक्सीडेंट, फौजदारी, एनआईएक्ट, रेवेन्यू और वैवाहिक विवाद जैसे मामलों का निपटारा किया जाता है।