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Gurugram Lok Adalat: ट्रैफिक चालान माफ कराने का लोगों के पास सुनहरा अवसर, इस दिन से लग रही लोक अदालत

Updated Jul 03, 2022 | 18:29 IST

Gurugram Lok Adalat: ट्रैफिक चालान से जुड़ी लंबित मामलों की सुनवाई के लिए जिला लोकअदाल का आयोजन किया जा रहा है। यह लोक अदालत 4 जुलाई से 13 अगस्‍त तक कार्य करेगी। इस दौरान लोग जुर्माने में छूट का फायदा उठाकर अपना चालन भर सकेंगे।

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तस्वीर साभार:&nbspRepresentative Image
गुरुग्राम में चार जुलाई से लोक अदालत
मुख्य बातें
  • ट्रैफिक चालान पर सुनवाई के लिए 4 जुलाई से 13 अगस्‍त तक लोक अदालत
  • लोक अदालत में चालान भरने पर वाहन मालिकों को मिलेगी जुर्माने में छूट
  • जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण कार्यालय में बनाया गया हेल्‍प डेस्‍क

Gurugram Lok Adalat: यदि आपका ट्रैफिक चालान बगैर किसी गलती के कट गया है या फिर लंबे समय से कोई चालान पेंडिंग है तो उसे भरने का अब आपके पास शानदार मौका है। ऐसे ट्रैफिक चालानों से संबंधित मामलों को सुलझाने के लिए जिला अदालत परिसर में एक विशेष लोक अदालत लगाई जाने वाली है। यह लोक अदालत 4 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक जारी रहेगी। इसमें गुरुग्राम नंबर का वाहन मालिक जाकर अपने गलत ट्रैफिक चालान के मुद्दे को सुलझा सकता है। खास बात यह है कि यहां पर पुराने ट्रैफिक चालान के मामलों में भुगतान पर जुर्माने में विशेष छूट भी दी जाएगी।

इस लोक अदालत की जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम ललिता पटवर्धन ने बताया कि यह लोक अदालत उन सभी वाहन मालिकों के लिए फायदेमंद है, जिनपर कई चालान या फिर लंबे समय से जुर्माना बकाया है। उन्‍होंने कहा कि जिले में रेड लाइट जंप, ओवर स्पीडिंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, बिना हेलमेट जैसे अन्य ट्रैफिक चालान के ऐसे हजारों केस हैं, जो काफी लंबे समय से लंबित हैं। ऐसे मामलों में भुगतान के लिए विशेष तौर पर यह लोक अदालत लगाई जा रही है। लोगों की मदद के लिए इसका एक हेल्प डेस्क जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण कार्यालय में भी स्‍थापित किया जाएगा। इस हेल्प डेस्क पर जाकर वाहन मालिक चालान भुगतान संबंधी प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।

13 अगस्‍त तक सभी कार्य दिवस पर लगेगी लोक अदालत

सीजेएम ललिता पटवर्धन ने बताया कि इसके पहले एक या दो दिवसीय लोक अदालत का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें वाहन मालिकों को चालान भुगतान में विशेष छूट की सुविधा दी गई है, लेकिन ऐसी लोक अदालतों में चालान की संख्या अधिक होने के कारण इसका फायदा हर किसी को नहीं मिल पाता। इस समस्‍या को देखते हुए इस बार लोक अदालत का आयोजन इतना लंबा किया जा रहा है। इसका मकसद जिले में ट्रैफिक चालान से संबंधित सभी पुराने मामलों का निपटारा करना है। इस लोक अदालत में आने वाले सभी लोगों को जुर्माने में विशेष छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि यह लोक अदालत केवल छुट्टी वाले दिन ही कार्य नहीं करेगी, बाकि सभी कार्य दिवस में लोक अदालत में आकर चालान का भुगतान किया जा सकता है।