नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने लोकसभा को सूचित किया है कि केवल दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने अनुच्छेद 370 हटने के बाद से जम्मू और कश्मीर में संपत्ति खरीदी है। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया था जिससे राज्य में दूसरे राज्यों के लोगों के लिए जमीन खरीदने का रास्ता बन गया था। गृह मंत्रालय की तरफ से संसद में लिखित जवाब में कहा गया है कि केंद्र की कार्रवाई के बाद से पिछले 2.5 वर्षों में जम्मू-कश्मीर में केवल दो लोगों ने संपत्ति खरीदी है।
जम्मू और कश्मीर प्रशासन द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, जम्मू-कश्मीर के बाहर के दो लोगों ने अगस्त 2019 से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में दो संपत्तियां खरीदी हैं। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक प्रश्न के जवाब में यह खुलासा किया। उन्होंने आगे कहा कि जम्मू-कश्मीर में संपत्ति खरीदने के लिए सरकार और अन्य राज्यों के लोगों द्वारा कठिनाई का कोई उदाहरण अनुभव नहीं किया गया है।
हालांकि मंत्री ने जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीदने वाले लोगों के नामों का खुलासा नहीं किया। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से पहले केवल वहीं के निवासियों को जम्मू और कश्मीर में शहरी भूमि और अचल संपत्ति खरीदने की अनुमति थी।