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लॉकडाउन 3.0: नोएडा में 34 कंटेनमेंट जोन, जानिए आज से क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा

लॉकडाउन 3.0: नोएडा में 34 कंटेनमेंट जोन, जानिए आज से क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा
Updated May 04, 2020 | 00:02 IST

Noida Containment Zones: देश में लॉकडाउन को दो हफ्तों के लिए बढ़ाया गया है। इस बार लॉकडाउन के दौरान कई रियायतें भी दी गई हैं।

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लॉकडाउन 3.0: नोएडा में 34 कंटेनमेंट जोन, जानिए आज से क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगालॉकडाउन 3.0: नोएडा में 34 कंटेनमेंट जोन, जानिए आज से क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा
तस्वीर साभार:&nbspPTI
सांकेतिक फोटो

नोएडा: कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के मद्देनजर पूरे देश में लॉकडाउन 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। देशभर में लॉकडाउन का तीसरा चरण सोमवार 4 मई से शुरू हो रहा है। लॉकडाउन के इस चरण में केंद्र सरकार ने कई अहम आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने सहित नियमों में कुछ रियायत दी है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले में भी कुछ रियायतें देने का ऐलान किया गया है। इस संबंध में गौतमबुद्ध नगर के डिस्ट्रिक्ट ​मजिस्ट्रेट (डीएम) सुहास एलवाई ने खुद ट्वीट कर जानकारी दी। आइए जानते हैं जिले में किन चीजों को छूट दी गई है।

कंटेनमेंट जोन और नॉन कंटेनमेंट जोन

डीएम सुहास एलवाई ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, गौतमबुद्ध नगर को कंटेनमेंट जोन और नॉन कंटेनमेंट जोन में बांटा गया है। कंटेनमेंट जोन के अंदर सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं और आवश्यक सामान/सेवाओं की सप्लाई की इजातत होगी। इस जोन से किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि गौतमबुद्ध नगर में 34 कंटेनमेंट जोन हैं। उन्होंने कहा कि नॉन कंटेनमेंट जोन में गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के मुताबिक सभी गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी। सभी जरूरी परमिशन तत्काल और ऑनलाइन जारी की जाएंगी।

दुकानें खोलने की इजाजत

डीएम ने बताया कि गेटेड आवासीय समूह हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (ऐसे आवासीय क्षेत्र जिसमें आवाजाही के लिए गेट हैं) के अंदर सभी दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। र्केट और मार्केट कॉम्प्लेक्स में आवश्यक सामान बेचने वाली सभी दुकानों को खोलनी की भी अनुमति होगी। वहीं, प्राइवेट ऑफिस 33% तक स्टाफ की मौजूदगी में काम कर सकते हैं जबकि बाकी लोगों को घर से काम करना होगा। दिशानिर्देश के अनुसार सिर्फ सरकारी कार्यालय खुल सकते हैं। 

डीएम ने कहा कि जिला के अंदर लोगों के आने जाने पर पर प्रतिबंध पहले की तरह ही लागू रहेगा। हालांकि, यह नियम कोविड ड्यूटी, आपातकालीन सेवाओं आदि पर लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वाहनों का उपयोग किया जा सकेगा लेकिन उसके लिए गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के साथ-साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालना करना होगा। उन्होंने कहा कि जो ऐसा नहीं करेगा उससे सख्ती से निपटा जाएगा।

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