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दिल्ली में 50 तो यूपी में 100 बाराती ही ले पायेगे शादी का मजा,जानें कैसे हैं 'कोरोना' नियम

Updated Nov 28, 2020 | 06:15 IST

शादियों का सीजन चल रहा है और लोग उसमे शामिल भी हो रहे हैं, कोरोना संकट की वजह से शादी जैसै कार्यक्रम में राज्य सरकार ने मेहमानों की संख्या ही फिक्स कर दी है इसके बारे में जानें...

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प्रतीकात्मक फोटो

कोरोना काल चल रहा है ऐसे में सरकार ने गाइडलाइन जारी कर रखी है जिसके मुताबिक कई सुरक्षात्मक उपायों को अपनाना जरूरी है तभी सभी की सुरक्षा हो सकेगी। भारत में शादी बहुत बड़ा उत्सव माना गया है ऐसे में मेहमानों की तादात भी खासी हो जाती है। लेकिन अब स्थिति थोड़ी जुदा है ऐसे में राज्य सरकारों ने शादी में आने वाले मेहमानों की तादात फिक्स कर दी है।

बात अगर दिल्ली की करें तो वहां भी कोई शादी-समारोह होगा तो उससे पहले अनुमति लेनी होगी,साथ ही समारोह स्थल का पता और उसका टाइम भी दर्ज कराना होगा बताया जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से एक कोविड कर्मी उस शादी में मौजूद रहेगा जो वहां सारी गतिविधियों पर निगाह रखेगा।

वहीं दिल्ली में हाहाकार मचा रहे कोरोना से सतर्क उत्तर प्रदेश सरकार ने फिर सामूहिक आयोजनों पर पाबंदी लगाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शादी-समारोहों में सौ से अधिक लोगों को शामिल न होने देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सार्वजनिक जगहों पर विशेष सतर्कता बरतने के साथ ही अब वैवाहिक समारोह में भी सिर्फ सौ लोगों के शामिल होने की अनुमति का निर्देश भी दिया है।

जानिए कोरोना संकट के बीच किस राज्य में कितने मेहमान अब शादी का मजा ले सकते हैं- 

शादी ब्याह को लेकर मध्‍य प्रदेश में क्या है निर्देश
कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मध्‍य प्रदेश में प्रशासन ने शादियों में मेहमानों की तादाद 250 लोगों तक सीमित कर दी है। बारात में बैंड-बाजे और रोशनी वालों के अलावा अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे, जबकि जन्मदिन और शादी की सालगिरह के समारोहों में ज्यादा से ज्यादा 20 मेहमानों को बुलाया जा सकेगा। शादियों के साथ-साथ अन्‍य सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम भी रात 10 बजे तक समाप्त करना होगा। सार्वजनिक स्‍थलों पर लोगों को मास्‍क पहनना होगा और सोशल डिस्‍टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। साथ ही विवाह कार्यक्रम स्‍थलों पर सैनिटाइजर्स की व्‍यवस्‍था भी रखनी होगी।

देश की राजधानी दिल्ली की क्या है हालात क्या नियम बनाए गए हैं
राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्‍ली में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए यहां शादियों में लोगों की संख्या 200 से घटाकर 50 कर दी गई है। अनलॉक की प्रक्रिया के तहत यहां पूर्व में शादी समारोहों में 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई थी। लेकिन इसे अब वापस ले लिया गया है। समारोह स्‍थल पर जहां लोगों को सोशल डिस्‍टेंसिंग के नियमों का सख्‍ती से पालन करने के लिए कहा गया है, वहीं लोगों को मास्‍क पहनने और कार्यक्रम स्‍थल पर सैनिटाइजर की व्यवस्‍था रखने को भी कहा गया है। दिल्‍ली में सार्वजनिक स्‍थलों पर मास्‍क नहीं पहनने पर 2000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है।

यूपी में पहले 200 मगर अब 100 मेहमानों की तादात सरकार ने की तय
यूपी में सरकार ने एक बार फिर से सामूहिक आयोजनों पर पाबंदी लगाने का फैसला लिया है। शादी-समारोहों में अधिक 200 लोगों की मौजूदगी की संख्‍या को घटाकर 100 करने का फैसला लिया गया है। इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सार्वजनिक जगहों पर लोगों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं तो आयोजकों से फेस मास्‍क, सैनिटाइजर्स और थर्मल स्‍कैनर की व्‍यवस्‍था कार्यक्रम स्‍थल पर करने और सोशल डिस्‍टेंसिंग के नियमों का पालन करने के लिए भी कहा गया है। हालांकि डीजे और शादी से जुड़े म्‍यूजिक बैंड्स को लेकर कोई पाबंदी नहीं होगी। नियमों का उल्‍लंघन करने वालों के खिलाफ FIR होगी। वहीं कंटेनमेंट जोन में इस तरह के आयोजनों की अनुमति नहीं होगी।

इसके साथ ही शादी में हिस्सा लेने वालों के लिए मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के मुताबिक जिलाधिकारी स्वयं शादीस्थल जाकर निरीक्षण करें या फिर अधिनस्थ अधिकारी को भेजकर आदेश का सख्ती से पालन करवाएं। किसी भी शादी में सौ से ज्यादा मेहमान होने पर जुर्माना लगाकर कार्रवाई की जाए। 

शादी ब्याह फंक्शन इनको मानना जरूरी ही नहीं बेहद जरूरी--

  • गेट पर ही थर्मल स्कैनिंग से आने वाले का तापमान नापना होगा
  • 100 से अधिक तापमान वाले को एंट्री नहीं दी जाए
  • समारोह स्थल पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा
  • गेट पर सैनेटाइजर व हैंडवॉश की व्यवस्था करनी होगी
  • समारोह स्थल व कुर्सियों को सैनेटाइज करवाना होगा
  • पूरे समारोह की वीडियोग्राफी करवानी होगी
     

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