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बिहार जल जीवन हरियाली योजना 2020: किसानों के लिए फायदे की स्कीम, ऐसे उठाएं लाभ

Updated Aug 20, 2020 | 16:22 IST

Jal Jeevan Hariyali Yojana 2020: बिहार में जल जीवन हरियाली योजना के तहत किसानों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। को भी किसान इस योजना के लिए अप्लाई कर इसका फायदा उठा सकता है।

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बिहार जल जीवन हरियाली योजना 2020: ऐसे उठाएं इस स्कीम का लाभ
मुख्य बातें
  • जनजीवन हरियाली योजना के जरिए किसानों को फायदा दे रही है बिहार सरकार
  • इस योजना के जरिए पुराने तालाबों, पोखरों और कुओं सहित अन्य तरह के हो रहे हैं पुर्ननिर्माण कार्य
  • सरकारी वेबसाइट के जरिए कर सकते हैं कोई भी अप्लाई

पटना :  जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार में पौधारोपण से लेकर पानी के परम्परागत स्रोतों तलाब,पोखरों कुओ का निर्माण किया जा रहा है। यह एक ऐसी योजना है जिसका फायदा आमजन को हो रहा है जिसके तहत राज्य के किसान सब्सिडी प्राप्त कर तालाबों का निर्माण कर सकेंगे और उन्हें दिक्कत नहीं आएगी। इस योजना का शुभारंभ कुछ समय पहले राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया था।  करीब 10 दिन पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत 1093 सतही सिंचाई व जल संचयन योजनाओं का उद्घाटन करते हुए कहा,‘प्रकृतिः रक्षति रक्षिता’ यानी जब हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तभी प्रकृति भी हमारी रक्षा करेगी। 


कैसे उठाएं लाभ
इस योजना के तहत अभी तक तकरीबन 1 करोड़ पौधे रोपे जा चुके हैं। योजना का लाभ आप भी उठा सकते हैं जिसके लिए आपको Jal Jeevan Hariyali Yojana 2020 की आधिकारिक वेबसाइट dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस योजना के तहत सरकार किसानो को तालाब ,पोखर बनाने और खेतो की सिंचाई के लिए 75500 रूपये की सब्सिडी आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसके जरिए किसान न केवल पेड़ लगा सकते हैं बल्कि बारिश के पानी का भंडारण कर उससे सिंचाई के लिए यूज कर सकते हैं। 

24 हजार करोड़ से अधिक होंगे खर्च

 किसान को सब्सिडी मिलने से आर्थिक लाभ भी होगा और वह इस योजना के तहत कुओं, सरकारी भवनों में बारिश के पानी का संग्रहण कर सकेंगे। सरकार के मुताबिक इस योजना पर 2022 तक कुल 24 हजार 524 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके तहत किसान नलकूपों के किनारे सोख्ता का निर्माण भी कर सकते हैं। इसके अलावा सार्वजनिक कुओं की पहचान कर उनका जीर्णोद्धार कर सकते हैं।

आवेदन की शर्तें और आवश्यक दस्तावेज
इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना आवश्यक है जिनमें सबसे प्रमुख शर्त यह है कि आवेदक को बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। किसानों को एक एकड़ की जमीन पर सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना के तहत दो श्रेणियां हैं जिनमें एक है व्यक्तिगत दूसरी है सामूहिक। व्यक्तिगत में एक एकड़ जमीन तक कृषि योग्य भूमि होना जरूरी हगा जबकि सामूहिक श्रेणी में 5 हेक्टेयर तक की भूमि शामिल है। योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास आधार कार्ड के साथ-साथ, निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, बैंक डिटेल्स और फोटो होना चाहिए।

इस तरह भरें ऑनलाइन फॉर्म

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।  इसके बाद आवेदन करें वाले लिंक पर क्लिक कर किसान या समूह में से एक को क्लिक कर जरूरी जानकारी को भरें। सभी जानकारी भरने के बाद आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा जिसे आवेदन फॉर्म में भरना होगा और जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका आवेदन पूरा हो जाएगा। आप चाहें तो इसका प्रिंट भी ले सकते हैं।

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