- पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई
- बग्गा की याचिका को मुख्य मामले से जोड़ दिया गया है और अब सुनवाई 10 मई को होगी
- तजिंदर बग्गा ने मोहाली कोर्ट के गिरफ्तारी वारंट आदेश को चुनौती देते हुए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का रुख किया था
Tajinder Pal Singh Bagga: भारतीय जनता पार्टी के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने बग्गा की गिरफ्तारी पर 10 मई तक रोक लगा दी है। दरअसल, मोहाली कोर्ट द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट को बग्गा ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने याचिका पर तत्काल सुनवाई का आदेश दिया। रात में एक जज के आवास पर सुनवाई हुई। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष तजिंदर पाल सिंह बग्गा का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन मित्तल ने कहा कि अदालत ने उनके खिलाफ प्राथमिकी को रद्द करने की मांग वाली याचिका में सुनवाई की अगली तारीख तक उन्हें दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की है।
तजिंदर बग्गा के पिता प्रीतपाल सिंह बग्गा ने कहा कि मुझे खुशी है कि तजिंदर को पंजाब हाई कोर्ट से राहत मिली है। वे (पंजाब सरकार) उन्हें किसी न किसी मामले में घसीटना चाहते हैं। एफआईआर करते रहेंगे लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं, यह लड़ाई लंबी चलेगी।
बग्गा के खिलाफ जारी हुआ था अरेस्ट वारंट
इससे पहले शनिवार को मोहाली की अदालत ने तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था और पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने और अदालत में पेश करने का निर्देश दिया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) रावतेश इंद्रजीत सिंह की अदालत ने बग्गा के लिए गैर-जमानती वारंट जारी किया था। आदेश में कहा गया कि न्याय के हित में गिरफ्तारी से बचने वाले आरोपी तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करना जरूरी है ताकि जांच में आसानी हो सके।
गौरतलब है कि मोहाली के एक थाने में बग्गा के खिलाफ अप्रैल में दर्ज भड़काऊ भाषण, दुश्मनी फैलाने और आपराधिक धमकी के मामले में पंजाब पुलिस ने शुक्रवार की सुबह दिल्ली के जनकपुरी स्थित आवास से भाजपा नेता को गिरफ्तार किया था। पुलिस उन्हें सड़क मार्ग से पंजाब ले जा रही थी, लेकिन रास्ते में कुरुक्षेत्र में हरियाणा पुलिस ने उन्हें रोक लिया और कुछ घंटों बाद दिल्ली पुलिस बग्गा को वापस ले आई।
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दिल्ली पुलिस ने बग्गा के पिता प्रीतपाल सिंह की शिकायत पर अपहरण का मुकदमा दर्ज किया था। बग्गा को बाद में दिल्ली पुलिस द्वारा राष्ट्रीय राजधानी लाया गया, जिन्हें द्वारका अदालत के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से पहले चिकित्सा जांच के लिए डीडीयू अस्पताल ले जाया गया।
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