- रविवार सुबह श्रीगंगानगर में पाक नागरिक रिजवान हिंदूमलकोट सेक्टर में पकड़ा गया
- पाकिस्तानी घुसपैठिए के पास से धारदार हथियार और धार्मिक किताबें बरामद हुई हैं
- पांच एजेंसियां रिजवान से पूछताछ कर रही हैं, पाक के पंजाब का रहने वाला है
Nupur Sharma : भारतीय जनता पार्टी की निलंबित नेता नूपुर शर्मा की हत्या की साजिश सरहद पार पाकिस्तान में भी रची जा रही है। सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को पकड़ा है। यह घुसपैठिया राजस्थान के श्रीगंगानगर इलाके में भारतीय इलाके में घुसने की कोशिश कर रहा था लेकिन यह बीएसएफ के हत्थे चढ़ गया है। करीब पांच एजेसियां इससे पूछताछ कर रही हैं। इसने अपना नाम रिजवान अशरफ बताया है। इसके पास से धार्मिक किताबें एवं धारदार हथियार बरामद हुए हैं। पूछताछ में रिजवान ने बताया है कि वह नूपुर की हत्या के इरादे से यहां आया था।
धार्मिक किताबें व धारदार हथियार बरामद
जानकारी के मुताबिक बीएसएफ ने रविवार सुबह श्रीगंगानगर में 24 साल के पाक नागरिक रिजवान को हिंदूमलकोट सेक्टर में चेक पोस्ट पर भारतीय सीमा में दाखिल होते वक्त पकड़ा। आरोपी के पास से धार्मिक किताबें व धारदार हथियार बरामद हुए हैं। श्रीगंगानगर के एसपी आनंद शर्मा ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है। मामले को लेकर श्रीगंगानगर पुलिस कुछ देर में बयान जारी करने वाली है, पुलिस इस साजिश के बारे में बड़ा खुलासा कर सकती है। रिजवान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला है और यह रिजवान गंगानगर से दाखिल होने के बाद अजमेर शरीफ जाना चाहता था।
कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं नूपुर शर्मा
पैगंबर मोहम्मद बयान के लिए नूपुर शर्मा कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। बयान के बाद उन्हें गिरफ्तार एवं जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद भाजपा की पूर्व नेता के खिलाफ हमले और तेज हुए हैं। नूपुर के खिलाफ नौ राज्यों में प्राथमिकी दर्ज हुई है। अपनी सुरक्षा के लिए नूपुर ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। नूपुर की अर्जी पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी है।
Nupur Sharma : पैगंबर विवाद मामले में नूपुर शर्मा को बड़ी राहत, SC ने 10 अगस्त तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई
एससी से नूपुर को मिली राहत
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि नूपुर शर्मा को 10 अगस्त तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। साथ ही उसने प्राथमिकियों को एक में क्लब करने पर सभी राज्यों को नोटिस जारी किया। अदालत में इस मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी। कोर्ट ने कहा है कि नूपुर के खिलाफ यदि किसी राज्य में नई प्राथमिकी दर्ज भी होती है तो राज्य उनके खिलाफ कड़ी या प्रतिकूल कार्रवाई नहीं कर सकते। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी "अप्रत्याशित और कड़ी आलोचना" के बाद "नए" खतरों का हवाला देते हुए, निलंबित भाजपा नेता नुपुर शर्मा ने फिर से अपनी संभावित गिरफ्तारी को रोकने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया और पैगंबर मोहम्मद पर उनकी टिप्पणियों पर पूरे भारत में दर्ज नौ मामलों को क्लब करने की अपील की थी।