नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जिन क्षेत्रों में कोरोना वायरस के 10 से ज्यादा पॉजिटिव केस रिपोर्ट हुए हैं उन्हें अभी नहीं खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि 20 अप्रैल यानी सोमवार से प्रदेश में उद्योगों को सशर्त शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा 5 लाख श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराएगा। प्रदेश से बाहर के श्रमिक भी लाभान्वित होंगे।
अपर मुख्य सचिव (गृह एवं सूचना) अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा, 'मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन के दूसरे चरण का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। साथ ही सीएम योगी ने गरीबों की चिंता करते हुए उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने की योजना को स्वीकृति दे दी है। इस योजना से 5 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। सीएम योगी ने 20 अप्रैल से लॉकडाउन में दी जाने वाली रियायत पर भी समीक्षा कर जरूरी निर्देश दिए हैं।'
उन्होंने बताया कि 45 दिन के लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों से प्रदेश लौटे पांच लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को नौकरी और रोजगार मुहैया कराने की योजना को स्वीकृति दे दी है। सीएम योगी के निर्देश पर उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है। यह समिति इन श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करेगी।
इन जिलों में नहीं मिलेगी रियायत
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को निर्देश दिया है कि जिन जिलों में कोरोना पॉजिटिव के 10 से अधिक केस हैं, उन जिलों को 20 अप्रैल से मिलने वाली रियायत में शामिल ना किया जाए। इसके अलावा किस उद्योग को चलाना है? हॉटस्पॉट का कैसे परिक्षण होगा? हॉटस्पॉट के बफर जोन को कैसे चिन्हित किया जाएगा? इसकी ठोस कार्ययोजना बनाने का निर्देश सीएम योगी ने सभी जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों को दिया है।
कोरोना के 959 केस
प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि प्रदेश में अब तक 959 केस सामने आए हैं। उपचार के बाद 959 में से 108 मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं और उन्हें घर भेज दिया गया है। प्रदेश के 49 जनपद कोरोना से प्रभावित हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना से अबतक प्रदेश में 17 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि आइसोलेशन में 1050 लोग, जबकि 10234 लोगों को मेडिकल क्वारंटीन में रखा गया है।