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दिल्ली: मास्क नहीं पहनना पड़ेगा महंगा, लगेगा 1000 रुपये तक जुर्माना, हो सकती है जेल भी

Updated Apr 10, 2020 | 10:24 IST

कोरोना वायरस से निपटने की कवायद में केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारें भी लगी हुईं हैं, दिल्ली सरकार ने इसको लेकर सख्ती बरतते हुए मास्क ना पहनने पर जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया है।

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आदेश का उल्लंघन करने वालों पर 200 से 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है

नयी दिल्ली: दुनिया के कई मुल्कों के साथ ही देश में कोरोना वायरस का खतरा फैला हुआ है जिसने सरकार की पेशानी पर बल डाल रखे हैं, सरकारी मशीनरी इससे निपटने के हर संभव प्रयास कर रही है इसी क्रम में देश में 21 दिनों का लॉकडाउन जारी है और लोग घरों में हैं, इस दौरान बहुत जरुरी होने पर ही लॉकडाउन में घर से किसी एक शख्स के निकलने की अनुमति है।

वहीं इस दौरान सोशल डिस्टैंसिंस मेंटेन रखने के लिए भी जोर देकर बोला जा रहा है लेकिन देखा जा रहा है लोग इसका पालन सही से नहीं कर रहे हैं।

ऐसे में सरकार को सख्त कदम उठाने पड़ रहे हैं। दिल्ली में घरों से बाहर निकलते समय मास्क नहीं पहनने पर लोगों को छह महीने तक के लिए जेल में डाला जा सकता है।

दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव ने कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए इस संबंध में आदेश जारी किया है। बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलकर आदेश का उल्लंघन करने वालों पर 200 से 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

मुख्य सचिव ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (सरकारी अधिकारी द्वारा जारी आदेश की अवहेलना) के तहत कड़ी सजा दी जाएगी।देव ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी जगह, दफ्तर और कार्यशाला में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को मास्क पहनना होगा।

आदेश के मुताबिक, 'कोई व्यक्ति/अधिकारी बिना मास्क पहने बैठक में भाग नहीं लेगा। ये मास्क केमिस्ट के पास उपलब्ध मानक मास्क या घर में बने मास्क भी हो सकते हैं, जिन्हें अच्छी तरह धोकर और संक्रमण मुक्त करके पुन: इस्तेमाल में लाया जा सकता है।'  दिल्ली सरकार ने बुधवार को लोगों के लिए घरों से बाहर निकलने पर मास्क पहनने को अनिवार्य करने की बात कही थी।

Operation SHIELD चलाएगी दिल्ली सरकार
कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने इससे निपटने के लिए गुरुवार को 'ऑपरेशन शील्ड' शुरू किया। यह तत्‍काल प्रभाव से राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उन 21 इलाकों में शुरू किया गया है, जिनकी पहचान 'हॉट-स्पॉट' इलाके के तौर पर की गई है। ये इलाके पूरी तरह सील होंगे और यहां लोगों को घर-घर जाकर सामान मुहैया कराया जाएगा।

दिल्‍ली में कोरोना वायरस के संक्रमण पर नियंत्रण के लिए 'ऑपरेशन शील्ड' की घोषणा मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की। उन्‍होंने कहा कि यह कदम लोगों की सुरक्षा के लिए उठाया जा रहा है। उन्‍होंने लोगों से भी अपील की कि वे सरकार के इस अभियान में मदद दें, क्‍योंकि कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए यह सख्‍त कदम आवश्‍यकत हो गया है।

ऑपरेशन शील्‍ड में होगा क्या
ऑपरेशन शील्‍ड के तहत सीलिंग, होम क्वारनटीन, आइसोलेशन, जरूरी सेवाएं, सैनिटाइजेशन और डोर टू डोर सर्वे पर जोर दिया जाएगा। इसे इस तरह से समझा जा सकता है: 

S (सीलिंग- प्रभावित इलाके को सील करना),
H (होम क्वारंटीन- ऐसे इलाकों में रहने वालों को होम क्‍वारंटीन करना),
I (आइसोलेशन- संक्रमित मरीजों और उनके संपर्क में आए लोगों को पृथक करना),
E (आवश्‍यक सेवाएं- इन क्षेत्रों में आवश्‍यक चीजों की आपूर्ति सुनिश्चित करना),
L (स्‍थानीय सैनिटाइजेशन- प्रभावित इलाकों को प्रशासन द्वारा सैनिटाइजेशन करना),
D (डोर टू डोर सर्वे- इन इलाकों में रहने वालों के घर-घर जार हर किसी के स्‍वास्‍थ्‍य की जांच करना)

मुख्‍यमंत्री केजरीवाल ने कहा था कि मास्‍क लगाने से कोरोना के संभावित खतरे को कम किया जा सकता है। दिल्‍ली में कोरोना के मामले बढ़कर 720 हो गए हैं, जबकि 12 लोगों की मौत हो चुकी है।

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