- मुंबई की विशेष NDPS अदालत ने आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज कर दी
- इसके बाद आर्यन खान की ओर से बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दी गई है
- आर्यन खान की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई गुरुवार को हो सकती है
मुंबई : मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बुधवार को भी कोर्ट से जमानत नहीं मिल सकी, जिसके बाद उनकी ओर से अब बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। इसमें विशेष NDPS अदालत द्वारा उनकी जमानत खारिज किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है। इस बीच प्रख्यात क्रिमिनल लॉयर और पूर्व ASG सिद्धार्थ लूथरा ने कहा है कि NCB महज व्हाट्स चैट के आधार पर कार्रवाई कर रही है। आर्यन खान को हिरासत में रखने का कोई कारण नहीं है।
कल हो सकती है सुनवाई
आर्यन खान इस समय न्यायिक हिरासत में मुंबई की आर्थर रोड जेल (Arthur road jail) में बंद हैं। आर्यन खान के वकील अमित देसाई के मुताबिक, गुरुवार को एक बार फिर आर्यन की जमानत याचिका को मेंशन करने की कोशिश की जाएगी। दरअसल, इस संबंध में याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में बुधवार को ही दायर की गई। लेकिन तब तक कोर्ट का समय खत्म हो गया और इसलिए इस पर सुनवाई नहीं हो सकी। अब आर्यन खान के वकील इसे गुरुवार को एक बार फिर अदालत के समक्ष मेंशन करने की कोशिश करेंगे, ताकि इस मामले की सुनवाई हो सके।
क्या कहते हैं वरिष्ठ वकील?
वहीं, इस पूरे मामले में क्रिमिनल लॉयर और पूर्व ASG सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि NCB की कार्रवाई व्हाट्स एप चैट पर आधारित है। अन्य आरोपियों के बयानों का भी हवाला दिया जा रहा है, लेकिन इसके आधार पर आरोप तय नहीं किए जा सकते। उसे (आर्यन खान) हिरासत में रखने का कोई कारण नहीं है।
NCB की दलीलों को नकारा
यहां उल्लेखनीय है कि आर्यन खान को मुंबई तट के करीब क्रूज से मादक पदार्थ बरामद होने के संबंध में 3 अक्टूबर को हिरासत में लिया गया था। इस मामले में अब तक 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुंबई की विशेष अदालत ने बुधवार को इस मामले में आर्यन खान के साथ-साथ उनके दो मित्रों- अरबाज मर्चेंट और फैशन मॉडल मुनमुन धमेचा की जमानत याचिकाओं को भी खारिज कर दिया। आर्यन खान की ओर से दायर जमानत याचिका में NCB की उस दलील को निराधार बताया गया, जिसमें उसे साजिश और मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल बताया गया।