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Containment Zones in Noida, Ghaziabad: नोएडा, गाजियाबाद में हैं कौन-कौन से कंटेनमेंट जोन, देखे पूरी लिस्ट

Updated May 31, 2020 | 10:46 IST

Noida, Ghaziadbad Containment Zones: कंटेनमेंट जोन्‍स को छोड़कर अन्‍य क्षेत्रों में एक जून से चरणबद्ध तरीके से गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। यहां जानें गौतमबुद्धनगर व गाजियाबाद में कंटेनमेंट जोन्‍स के बारे में-

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तस्वीर साभार:&nbspPTI
Containment Zones in Noida, Ghaziabad: कंटेनमेंट जोन्स में 30 जून तक रहेगा लॉकडाउन, जानें नोएडा, गाजियाबाद में हैं कौन-कौन से कंटेनमेंट जोन
मुख्य बातें
  • केंद्र सरकार ने देशभर के सभी कंटेनमेंट जोन्स में 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है
  • हालांकि कंटेनमेंट जोन्‍स से बाहर के क्षेत्रों में गतिविधियां चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएंगी
  • दिल्‍ली से सटे यूपी के नोएडा, गाजियाबाद में भी कई कंटेनमेंट जोन हैं, जिनकी लिस्‍ट यहां दी गई है

नोएडा/गाजियाबाद : देशभर में 31 मई को समाप्‍त हो रहे लॉकडाउन 4.0 से पहले केंद्र सरकार ने इसके बाद के कदमों की जानकारी दे दी है। इसके अनुसार, लॉकडाउन का पांचवां चरण 30 जून तक जारी रहेगा। हालांकि इस दौरान लॉकडाउन केवल उन्‍हीं क्षेत्र में जारी रहेगा, जिन्‍होंने कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण कंटेनमेंट जोन में रखा गया है। इन इलाकों को छोड़कर अन्‍य क्षेत्रों में गतिविधियां चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएंगी।

सरकार ने इसके लिए तीन चरणों की घोषणा की है। पहले चरण में जहां धार्मिक स्‍थल/सार्वजनिक पूजा-अर्चना केंद्र, होटल, रेस्टोरेंट एवं अन्‍य हॉस्पिटलिटी सेवाएं और शॉपिंग माल्स 8 जून से खोलने की घोषणा की गई है, वहीं दूसरे व तीसरे चरण के बारे में फैसला बाद में लिए जाने की बात कही गई है। देशभर में पहले चरण में जिन गतिविधियों को शुरू की जाने की घोषणा की गई है, वे कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होंगी। इनमें दिल्‍ली से सटे यूपी के गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद के कंटेनमेंट जोन भी शामिल हैं, जहां पहले की तरह प्रतिबंध जारी रहेंगे।

कैसे घोषित होता है कंटेनमेंट जोन?

उत्‍तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना के अनुसार, कैटगरी-1 के तहत शहरी क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन 250 मीटर के दायरे में अथवा कॉलोनी या टावर हो सकते हैं, अगर वहां कोरोना वायरस संक्रमण का एक भी मामला पाया जाता है। वहीं अगर एक ही इलाके में संक्रमण के एक से अधिक मामले आते हैं तो कैटेगरी-2 के तहत कंटेनमेंट जोन का दायरा बढ़कर 500 मीटर का हो जाएगा और इसमें 250 मीटर का बफर जोन भी होगा।

वहीं, ग्रामीण इलाकों में संक्रमण का एक भी मामला पाए जाने पर पूरे गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। अगर एक से अधिक मामले सामने आते हैं तो उससे सटे दूसरे गांव को बफर जोन घोषित किया जाएगा। 

गौतमबुद्ध नगर में कैटेगरी-1 के तहत कंटेनमेंट जोन की लिस्‍ट यहां देखें : 

गौतमबुद्ध नगर में कैटेगरी-2 के तहत कंटेनमेंट जोन की लिस्‍ट यहां देखें : 

गाजियाबाद में कंटेनमेंट जोन की लिस्‍ट यहां देखें : 

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