- सिर्फ 400 व्यक्ति गरबा, पूजा एवम दशहरा आयोजन में जुड़ सकेंगे
- राज्य में शादी के प्रसंगों में 400 व्यक्ति को जुड़ने की मंजूरी दी गई है
- होटल-रेस्टोरेंट को 75 फीसदी क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खुले रखने की मंजूरी
नई दिल्ली: देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर धीरे-धीरे कम हो रहा है, हालांकि संभावित तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए कई एहतियात भी बरते जा रहे हैं राज्यों ने धीरे-धीरे पाबंदियों का फिर से ऐलान करना शुरू कर दिया है, गुजरात सरकार ने भी राज्य के 8 बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू को बढ़ाने का ऐलान किया है।
नाइट कर्फ्यू गुजरात के 8 महानगरों में 25 सितंबर से 10 अक्टूबर तक लागू रहेगा ये रात 12 बजे से सुबह 6 तक कर्फ्यू का अमल में रहेगा वहीं नवरात्र पूजा, गरबा एवम दशहरा के लिए राज्य सरकार का बड़ा निर्णय लिया है इसके मुताबिक मोहल्ला, कॉलोनी में गरबा एवम दुर्गा पूजा के लिए शर्तो के आधीन मंजूरी दी गई है।
गुजरात में दशहरा आयोजन को मिली मंजूरी
गुजरात में सिर्फ 400 व्यक्ति गरबा, पूजा एवम दशहरा आयोजन में जुड़ सकेंगे वहीं राज्य में गरबे के बड़े आयोजन को मंजूरी नहीं मिली है, इसके अलावा क्लब या पार्टी प्लाट में गरबा आयोजन को मंजूरी नहीं दी गई है।
शादी में 400 तो अंतिम क्रिया 100 लोगों को जुड़ने की परमीशन
राज्य में शादी के प्रसंगों में 400 व्यक्ति को जुड़ने की मंजूरी दी गई है तो वहीं अंतिम क्रिया में 100 लोगों को जुड़ने की मंजूरी है, वहीं होटल-रेस्टोरेंट को 75 फीसदी क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खुले रखने की मंजूरी के साथ ही गार्डन-पार्क को भी रात 10 बजे तक खुले रखने की मंजूरी दी गई है। इससे पहले गुजरात सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक गुजरात में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक वडोदरा, गांधीनगर, सूरत, राजकोट सहित 8 प्रमुख शहरों में 15 से 25 सितंबर तक कोरोना मामलों के प्रसार को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया गया था।