- राष्ट्रीय राजधानी में पूरी तरह लॉकडाउन है
- जरूरतमंदों को दिल्ली पुलिस कर्फ्यू पास जारी करेगी
- दिल्ली में लोगों के एकत्र होने पर पाबंदी
नई दिल्ली: कोरोना वायरस के बढ़ते कहर को देखते हुए दिल्ली को 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन किया गया था। हालांकि, इसके बावजूद लोग घरों से बाहर नजर आए। इसके बाद प्रशासन ने राजधानी दिल्ली में धारा 144 के साथ कर्फ्यू लगा दिया गया। सोमवार से दिल्ली की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। दिल्ली में सभी प्रकार के परिवहन पर पाबंदी लगा दी गई है और सिर्फ जरूरी सेवा देने वालों को ही शहर में आने-जाने के लिए प्रवेश मिलेगा। इतना ही एनसीआर के लिए भी अनुमति पत्र की आवश्यकता होगी। सरकार ने लोगों से घरों में रहने की अपील करते हुए कहा था कि सीमा सील होने के बाद बावजूद जरूरी वस्तुएं जैसे सब्जी, वाएं, दूध, बेकरी के सामान समेत सभी जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति पहले की ही तरह रहेगी।
कैसे मिलेगा कर्फ्यू पास?
दिल्ली पुलिस का कहना है कि जरूरी सामान मुहैया कराने से जुड़े लोगों को कर्फ्यू पास (अनुमति पत्र) जारी किया जाएगा। सोमवार को निषेधाज्ञा आदेशों का ठीक तरह से पालन नहीं होने के चलते पुलिस ने यह फैसला किया गया है। धारा 144 के तहत एक स्थान पर चार अथवा इससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर पाबंदी होती है। पुलिस के मुताबिक, दिल्ली में जरूरी सामानों की आपूर्ति में लगी निजी संस्थाएं अपने संबंधित जिले के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) कार्यालय से 'कर्फ्यू पास' ले सकेंगी। इसमें कहा गया कि संबंधित जिले के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त वास्तविक जरूरतों का आंकलन करके पास जारी करेंगे।
दिल्ली के बाहर स्थित निजी संगठनों को कैसे मिलेगा पास?
गुड़गांव, मानेसर: डीसीपी कार्यालय, दक्षिण-पश्चिम जिला वसंत विहार जाएं
फरीदाबाद: डीसीपी कार्यालय, दक्षिण-पूर्व जिला, सरिता विहार
गाजियाबाद: डीसीपी कार्यालय शाहदरा डिस्ट्रिक्ट, शालीमार पार्क
नोएडा: डीसीपी कार्यालय, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, आईपी एक्सटेंशन मंडावली
सोनीपत: डीसीपी कार्यालय आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, समयपुर बादली
बहादुरगढ़, झज्जर: डीसीपी ऑफिस आउटर डिस्ट्रिक्ट, पीतमपुरा