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Relaxation in Green Zone Lockdown 3.0: ग्रीन जोन में खुल सकेंगे दफ्तर-फैक्‍ट्री, पर पूरी करनी होंगी शर्तें

Updated May 01, 2020 | 20:21 IST

Relaxation in Green Zone: लॉकडाउन 4 मई तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन ग्रीन जोन में कुछ शर्तों के साथ फैक्‍ट्री, दफ्तर खोलने और बसों के संचालन की भी अनुमति दी गई है।

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तस्वीर साभार:&nbspAP, File Image
ग्रीन जोन में खुल सकेंगे दफ्तर, पर पूरी करनी होंगी ये शर्तें

नई दिल्‍ली : देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने लॉकडाउन की अवधि 4 मई के बाद भी अगले दो सप्‍ताह के लिए बढ़ा दी है। हालांकि इस बार लॉकडाउन वैसा नहीं रहेगा, जैसा कि अब तक रह चुका है। सरकार ने इसमें कुछ छूट देने का फैसला किया है और इसके लिए देशभर के जिलों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है : रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन।

क्‍या है ग्रीन जोन?
कोई भी जिला रेड जोन, ऑरेंज जोन या ग्रीन जोन में है या नहीं, इसका फैसला इस आधार पर लिया गया कि वहां कोराना वायरस संक्रमण की क्‍या स्थिति है। कोरोना वायरस संक्रमण के कुल एक्टिव केस, संक्रमण के मामलों की बढ़ती दर, टेस्टिंग और सर्विलांस के आधार पर रेड जोन का निर्धारण किया गया है। वहीं ग्रीन जोन में ऐसे जिलों को शामिल गया है, जहां कोरोना संक्रमण के मामले नहीं हैं या बीते 21 दिनों में कोई पॉजिटिव केस नहीं मिला है। ऑरेंज जोन में वे इलाके हैं, जो न तो रेड जोन में शामिल हैं, और न ही ग्रीन जोन में।

खुल सकेंगे दफ्तर
देश जिलों को विभिन्‍न जोन में बांटने वाली सूची हर सप्‍ताह अपडेट की जाएगी। बहरहाल, यहां जानें कि ग्रीन जोन वाले इलाकों में क्‍या छूट रहेगी। ग्रीन जोन वाले इलाकों में सभी बड़ी आर्थिक गतिविधियों की छूट दी गई है। यहां दफ्तर और फैक्ट्रियां खुल सकेंगे। हालांकि उन्‍हें सोशल डिस्‍टेंसिंग के अनुपालन सहित अन्‍य शर्तों का भी पालन करना होगा। समय-समयपर कार्यस्‍थलों को सैनिटाइज भी करना होगा। यह छूट सिर्फ ग्रीन जोन वाले इलाकों में दी गई है, अन्‍य इलाकों में इतनी व्‍यापक छूट नहीं दी गई है।

शर्तों के साथ बसें चलेंगी
ग्रीन जोन से संबंध‍ित इलाकों में बसों का संचालन भी होगा, पर इसमें इसका ध्‍यान रखना होगा कि सिर्फ आधी सीटों पर ही बैठने की व्‍यवस्‍था हो। यानी यात्रियों को पर्याप्‍त दूरी रखते हुए बिठाया जाए। बस डिपो भी 50 फीसदी बसों का संचालन ही एक दिन में करेंगे। सभी सामानों की आवाजाही की भी अनुमति दी गई है। कोई भी राज्‍य या केंद्र शासित प्रदेश सामानों की आवाजाही को नहीं रोकेगा। इस तरह की आवाजाही के लिए किसी अलग पास की आवश्‍यकता नहीं होगी, जो लॉकडाउन के दौरान देश के विभिन्‍न हिस्‍सों में आवश्‍यक सामानों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्‍यक है।

ई-कॉमर्स कंपनियां पहुंचा सकेंगी सामान
इसके अतिरिक्‍त केंद्र ने ग्रीन और ऑरेंज जोन वाले इलाकों में ई-कॉमर्स वेबसाइट्स को भी गैर-आवश्‍यक सामानों की आपूर्ति करने की अनुमति दे दी है। अन्य गतिविधियां भी जारी रहेंगी, ज‍िन्‍हें लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंधित नहीं किया गया है। हालांकि राज्‍य और केंद्र शासित प्रदेश हालात की समीक्षा करते हुए कुछ चुनिंदा गतिविधियों को ही जारी रखने की अनुमति आवश्‍यकता के अनुसार दे सकते हैं। 

ग्रीन जोन में भी ये सब प्रतिबंधित रहेगा
इन छूटों के अतिरिक्‍त सभी क्षेत्रों में कुछ प्रतिबंध जारी रहेंगे, जिनमें फ्लाइट्स, रेलवे, मेट्रो और अंतरराज्‍यीय परिवहन भी शामिल है। इसके अलावे स्‍कूल, कॉलेज, संस्‍थान, होटल, रेस्‍टोरेंट, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्‍पोर्ट्स कॉमप्‍लेक्‍स बंद रहेंगे। लोगों के एक जगह एकत्र होने पर पाबंदी रहेगी। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्‍कृतिक सभी तरह की गतिविधियां बंद रहेंगी। सार्वजनिक तौर पर पूजा स्‍थलों पर एकजुट होना भी सभी इलाकों में प्रतिबंधित रहेगा।

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