नई दिल्ली : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया था कि मदर टेरेसा द्वारा स्थापित संगठन मिशनरीज ऑफ चैरिटी के सभी बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी के फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण के आवेदन को एफसीआरए 2010 और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन रूल्स 2011 के तहत पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करने पर 25 दिसंबर को खारिज कर दिया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक रिेलीज के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालय को सूचित किया कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने खुद बैंक को अपने खातों को फ्रीज करने का अनुरोध भेजा था।
केंद्रीय गृह मंत्रालय कहा कि एफसीआरए नवीनीकरण के लिये 'मिशनरीज ऑफ चैरिटी' द्वारा दिये गए आवेदन को पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण 25 दिसंबर को खारिज कर दिया गया। एफसीआरए नवीनीकरण से इनकार किए जाने की समीक्षा के लिए 'मिशनरीज ऑफ चैरिटी' से कोई पुनरीक्षण आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। गृह मंत्रालय ने कहा कि 'मिशनरीज ऑफ चैरिटी' का एफसीआरए पंजीकरण 31 दिसंबर तक वैध; सरकार ने उसके किसी भी खाते से लेनदेन पर रोक नहीं लगाई।
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