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20 अप्रैल से ऑफिस में शुरु हो रहा है काम? जरूर जान लें MoH की 17 प्वाइंट वाली गाइडलाइन

Updated Apr 20, 2020 | 14:38 IST

MoH Guidelines for government employees: देश में जारी लॉकडाउन के बीच 20 अप्रैल को कुछ गतिविधियों में सीमित छूट दी गई है। इस बीच यहां जानें काम पर जाने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देश।

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तस्वीर साभार:&nbspTimes Now
स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस
मुख्य बातें
  • 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों के लिए लॉकडाउन में सीमित छूट
  • स्वास्थ्य मंत्रालय ने काम पर जाने वाले लोगों के लिए जारी किए जरूरी दिशा निर्देश
  • ऑफिस जाने वाले लोगों को अपने बचाव के लिए रखना होगा इन बातों का ध्यान

नई दिल्ली: सरकारी कार्यालयों के सोमवार (20 अप्रैल) को लॉकडाउन के बीच 3 मई तक सीमित रूप से खुलने के साथ, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ऑफिस के कामकाज के संबंध में रविवार को विशेष दिशानिर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ज्ञापन में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को COVID-19 संक्रमण से बचाव के लिए एहतियाती उपाय करने के लिए कहा गया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, कार्यालय जाने वाले लोगों को कुछ दिशा निर्देशों का पालन करना होगा और यहां दिए गए निर्देशों के अनुसार एहतियाती उपाय का ध्यान रखना होगा:

1. चेहरा ढकने के लिए मास्क, तोलिया या फिर किसी तरह के फेस कवर का इस्तेमाल जरूर करें।

2. कार्यस्थल पर उचित सफाई और विशेष रूप से उन जगहों पर लगातार अंतराल में सैनेटाइजेशन को सुनिश्चित करें, जिन्हें बार बार छुआ जाता है।

3. छींकते और खांसते समय अपनी नाक और मुंह को रूमाल से ढकें।

4. व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ आपस में शारीरिक दूरी बनाए रखें।

5. दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यालय भवन / कमरे में वैक्टीरिया को खत्म करने के सख्त प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए।

6. साबुन और पानी से लगातार हाथ धोते रहें या अल्कोहल-आधारित हैंड रब / सैनिटाइज़र का उपयोग करें।

7. कार्यालय में सोशल डिस्टेसिंग का लगातार ध्यान रखें और बैठने की व्यवस्था भी इसी के अनुसार की जा सकती है।

8. विशेष रूप से कैंटीन में इकट्ठा होने से बचें।

9. कार्यालय में किसी भी जगह पर 5 या अधिक लोगों के इकट्ठा होने से बचा जाना चाहिए।

10. कार्यालय परिसर में आने वाले बाहरी लोगों का प्रवेश जितना हो सके उतना कम हो। केवल उन आगंतुकों को जिनके पास अधिकारी की उचित अनुमति है, जिनसे वे मिलना चाहते हैं, उनकी उचित स्क्रीनिंग के बाद अनुमति दी जानी चाहिए।

11. बैठकें केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जानी चाहिए।

12. फाइलों के आदान प्रदान को आधिकारिक ईमेल पर ही करें। कागजी फाइलों व दस्तावेजों को अन्य कार्यालयों में भेजने से जितना संभव हो बचें।

13. जहां तक ​​संभव हो, कार्यालय भवन के एंट्री प्वाइंट पर ही डाक की डिलीवरी और रसीद की सुविधा दें।

14. सभी अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने खुद के स्वास्थ्य की देखभाल करें और बुखार, सांस की समस्या जैसे लक्षणों पर गौर करते रहें, अगर अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, तो अपने रिपोर्टिंग अधिकारियों को सूचित करने के तुरंत बाद कार्यस्थल को छोड़ दें।

15. ऐसे बीमार कर्मचारियों को भारत सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सेल्फ क्वारंटाइन किया जाना चाहिए।

16. जब भी कोई एहतियात के तौर पर सेल्फ क्वारंटाइन का अनुरोध करता है, तो छुट्टी देने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को छुट्टी मंजूर करने की सलाह दी जाती है।

17. जिन कर्मचारियों के लिए जोखिम ज्यादा है यानी वृद्ध कर्मचारी, गर्भवती महिला कर्मचारी और किसी स्वास्थ्य असहजता वाले कर्मचारी, वह अतिरिक्त सावधानी बरतें। इन कर्मचारियों को जनता के साथ सीधे संपर्क की आवश्यकता वाले किसी भी काम को नहीं दिया जाना चाहिए।

यहां 'क्लिक' करके आप स्वास्थ्य मंत्रायल की ओर से जारी दिशा निर्देशों की अंग्रेजी पीडीएफ फाइल देख सकते हैं।

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