मुंबई पुलिस ने अदालत में एक अर्जी दाखिल कर कहा है कि रवि और नवनीत राणा ने अपने बयानों से जमानत की शर्त का उल्लंघन किया है और जमानत आदेश के अनुसार उनकी जमानत रद्द की जाती है। पुलिस का कहना है कि दंपति के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाना चाहिए। मुंबई सत्र न्यायालय ने विधायक रवि राणा और सांसद नवनीत राणा को नोटिस जारी कर उनसे पूछा है कि उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट क्यों नहीं जारी किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर उन्हें दी गई जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने राणा दंपत्ति को 18 मई तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है, जिस पर उसी दिन सुनवाई होगी।
वहीं दूसरी तरफ रिहाई के बाद नवनीत राणा दिल्ली पहुंचीं हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपनी पीड़ा बताने आई हूं। उन्होंने कोर्ट की अवमानना से इनकार किया। नवनीत राणा ने उद्धव सरकार पर निशाना बनाने के आरोप लगाए और कहा कि अपमान के खिलाफ आवाज उठाऊंगी। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा स्पीकर से शिकायत करूंगी। हमने ओफ्फेंस के बारे में कोई बात नहीं की है, मेरे साथ जो जेल में हुआ, जो व्यवहार हुआ, वो बताना जरूरी है। मैं एक लोक प्रतिनिधि हूं और ऐसा मेरे साथ हुआ है, ये मेरा अधिकार है।
महाराष्ट्र में अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को मुंबई पुलिस ने 23 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया था। दंपति ने घोषणा की थी कि वे यहां मुख्यमंत्री ठाकरे के निजी आवास ‘मातोश्री’ के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, जिससे शिवसेना के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए थे। मुंबई की एक विशेष अदालत ने दंपति को चार मई को जमानत दी थी। वे पांच मई को जेल से बाहर आए।
दिल्ली पहुंचते ही नवनीत राणा ने दिखाए तेवर, कहा- मैं अपनी पीड़ा बताने आई हूं
राजद्रोह केस में नवनीत राणा- विधायक रवि राणा को शर्तों के साथ जमानत, सेशंस कोर्ट का फैसला