- नए साल की पूर्व संध्या पर कर रहे हैं पार्टी? तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता ये गाइडलाइंस जरूर जान लें
- दिल्ली में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम को अनुमति
- अन्य शहरों में भी कोरोना के मद्देनजर सख्त गाइडलाइंस
नई दिल्ली: साल 2020 एक सामान्य वर्ष नहीं था। कोरोनावायरस महामारी की वजह से पेशवेर के साथ-साथ आदमी की निजी जिदंगी भी पूरी तरह बदल गई। ऐसी स्थिति में वैश्विक समुदाय अपने जीवन को पटरी पर लाने के लिए सभी प्रयास कर रहा है तो एक नए स्ट्रेन ने लोगों की चिंताएं फिर बढ़ा दी हैं। नए साल में लोगों को उम्मीद है कि कि 2020 एक बुरा सपना था और नया साल लोगों के लिए बेहतर साबित होगा।
ऐसे में विभिन्न राज्यों/शहरों के लोग नए साल का स्वागत करने के लिए जश्न की तैयारी में भी जुटे हैं। ऐसे में कहीं आपके रंग में भंग ना पड़ जाए, हम आपको कुछ मेट्रो शहरों की गाइडलाइंस के बारे में बता रहे हैं जो आज रात से लागू हो रही हैं। यदि आप भी पार्टी करने और नाइट आउट की तैयारी में जुटे हैं और इन शहरों से ताल्लुक रखते हैं तो फिर ये गाइडलाइंस आपको जरूर पढ़नी चाहिए तांकि रात में आपके लिए कोई परेशानी खड़ी ना हो।
दिल्ली में रात का कर्फ्यू:
दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को 31 दिसंबर और 1 जनवरी को रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम को अनुमति न देने का फैसला किया है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को रात 11 बजे से सुबह 6 तक के लिए कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है। यानि कि नए साल की शाम और साल के पहले दिन का जश्न मनाने के लिए बाजारों, मॉल और अन्य स्थानों पर जाने वाले दिल्लीवासियों को रात 11 बजे से पहले घर लौटना होगा। हालांकि राज्यों के बीच यात्रा प्रतिबंध नहीं रहेंगे। लोगों को दूसरे राज्यों से शहर में प्रवेश करने की अनुमति होगी।
मुंबई कर्फ्यू की खबर
महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाते हुए रात 11 बजे से लेकर 6 बजे के बीच रात का कर्फ्यू भी लगाया है। मुंबई पुलिस के प्रवक्ता डीसीपी एस चैतन्य ने कहा, 'सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है। रात 11 बजे के बाद किसी भी होटल, बार, पब, रेस्तरां में पार्टी की अनुमति नहीं दी जाएगी।' इसके अलावा, निर्धारित समय के बाद शहर में किसी भी बोट पार्टी या टेरेस पार्टी की अनुमति नहीं दी जाएगी। चैतन्य ने कहा, सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
बेंगलुरु में कर्फ्यू
कर्नाटक सरकार ने आदेश दिया है कि बेंगलुरु शहर में 31 दिसंबर की शाम छह बजे से लेकर एक जनवरी की सुबह छह बजे तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी। कोविड-19 महामारी की परिस्थितियों के मद्देनजर नववर्ष का जश्न मनाने के लिए भीड़ एकत्र होने से रोकने के वास्ते बेंगलुरु समेत पूरे कर्नाटक में सख्त उपाय लागू रहेंगे। कर्नाटक के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने बुधवार को यह जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि राज्य एवं शहर के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों एवं प्रतिबंधों के संबंध में उन्होंने शहर के पुलिस उपायुक्त और राज्य के पुलिस महानिदेशक से बात की है। साथ ही इन्हें सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने नववर्ष के मौके पर पब और क्लबों में होने वाले आयोजनों, पार्टियों, डीजे कार्यक्रम और ऐसे सभी विशेष आयोजनों पर रोक लगा दी है, जहां भीड़ एकत्र होती है और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं किया जाता है।
कोलकाता नए साल की पूर्व संध्या दिशानिर्देश
कोलकाता पुलिस ने यह सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं कि नए साल की पूर्व संध्या पर कोई जश्न या पार्टी का आयोजन ना हो। एक आईपीएस अधिकारी ने कहा, 'हमने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय किए हैं कि नए साल की पूर्व संध्या (31 दिसंबर 2020) के दौरान और शहर के आसपास कोई बड़ी सभा न हो। हमने पार्क स्ट्रीट, एस्प्लेनेड और अन्य क्षेत्रों में डिप्टी कमिश्नरों के पद पर वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात किया है। जहां लोग आमतौर पर इस अवसर पर इकट्ठा होते हैं। सादे कपड़ों में पुलिस कर्मियों को भी शॉपिंग मॉल जैसे महत्वपूर्ण जगहों पर तैनात किया जाएगा।'