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निर्भया:दोषियों के वकील बोले-'अगर सुप्रीम कोर्ट आतंकवादियों के लिए रात में खुल सकता है,तो इनके लिए क्यों नहीं'

Updated Mar 19, 2020 | 19:43 IST

निर्भया गैंगरेप मामले में दोषियों की फांसी की तस्वीर लगभग साफ है वहीं कहा जा रहा है कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में रात में भी सुनवाई होने की उम्मीद है।

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इससे पहले निर्भया के दोषियों को कोर्ट से आज दो और झटके लगे

नई दिल्ली: निर्भया मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में रात या आधी रात में की सुनवाई की संभावना जताई जा रही है, सभी दलीलों को खारिज होने के बाद, दोषियों के वकील एपी सिंह का कहना है वो कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में एक और दया याचिका दायर करने जा रहे हैं। दोषियों के वकील का तर्क है कि "अगर सुप्रीम कोर्ट आतंकवादियों के लिए रात में खुल सकता है, तो इन युवाओं के लिए क्यों नहीं जो भारतीय हैं और आदतन अपराधी नहीं हैं।

इससे पहले निर्भया गैंगरेप के दोषियों के वकील एपी सिंह ने गुरुवार को कोर्ट से अपील की कि दोषी पवन, विनय, मुकेश और अक्षय को फांसी पर न चढ़ाया जाए। सिंह ने कहा कि चारों दोषियों को भारत-पाक और डोकलाम सीमा पर भेज दिया जाए लेकिन उन्हें फांसी पर न चढ़ाया जाए। चारों दोषी देश की सेवा करने के लिए तैयार हैं और वह इस बारे में अदालत में हलफनामा दे सकते हैं। 

इससे पहले निर्भया के दोषियों को कोर्ट से आज दो और झटके लगे। सुप्रीम कोर्ट ने अक्षय ठाकुर की अर्जी खारिज कर दी। अक्षय ने अपनी दया याचिका खारिज करने के राष्ट्रपति के फैसले को चुनौती दी थी। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने मुकेश की तरफ से दायर वकील एमएल शर्मा की अर्जी भी खारिज की।

गौरतलब है कि निर्भया गैंगरेप के चारों दोषियों की फांसी शु्क्रवार की सुबह होनी है। निर्भया की मां मीडिया से बातचीत में कहा कि दोषी फांसी से बचने के लिए कोई न कोई चीज ढूंढकर लाते हैं लेकिन कोर्ट उनके पैंतरेबाजी को जान चुका है, अब उनकी फांसी होकर रहेगी। 

इस बीच, पवन गुप्ता की क्यूरेटिव अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी  इसके अलावा पवन एवं अक्षय की दूसरी दया याचिका पर राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने विचार नहीं किया है।

ऐसे में सभी दोषियों के कानूनी उपचार समाप्त हो गए हैं। अब चारों दोषियों की फांसी शुक्रवार सुबह 5.30 बजे होनी तय मानी जा रही है।

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