- पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज आरोपियों को भी अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी
- योगी सरकार का दावा- महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध को रोकने में मिलेगी मदद
- विधानसभा में विधेयक ध्वनि मत से पास
यूपी में योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। राज्य में अब रेप के आरोपियों को अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। सरकार ने इसके लिए बिल भी शुक्रवार को विधानसभा में पेश कर दिया है।
योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने यूपी विधानसभा में दंड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2022 को ध्वनि मत से पास करा लिया है। इस बिल में महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों के आरोपियों की अग्रिम जमानत खत्म कर दी गई है। विधेयक को एक दिन पहले गुरुवार को पेश किया गया था, जब यूपी विधानसभा ने महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए कदमों पर चर्चा की थी।
जानकारी के अनुसार विधेयक में संशोधन के बाद यह प्रावधान होगा कि महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध जैसे बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, यौन दुराचार के आरोपियों को अग्रिम जमानत नहीं मिल सकेगी। पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज आरोपियों को भी अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी।
संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने शुक्रवार को सदन में दंड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2022 पारित करने का प्रस्ताव रखा। विधेयक के पक्ष में सत्ताधारी सदस्यों के बहुमत की वजह से विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इसे पारित करने की घोषणा की। कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा ने इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपे जाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन सत्ता पक्ष के सदस्यों के विरोध की वजह से उनका प्रस्ताव गिर गया।
सरकार की ओर इस विधेयक को लेकर कहा गया कि बालकों, बेटियों और महिलाओं के यौन अपराधों में अग्रिम जमानत न मिलने से आरोपियों द्वारा सबूतों को नष्ट करने की संभावना कम होगी। साथ ही आरोपी की ओर से पीड़ित या उसके गवाहों को भयभीत या प्रताड़ित नहीं किया जा सकेगा।
ये भी पढ़ें- पूजा नहीं हसीना बानो है सरकार...जब पत्नी की खुली पोल तो घबराया शख्स पहुंचा थाने, बच्चे का हो चुका था खतना
एजेंसी इनपुट के साथ