बेंगलुरु : बेंगलुरु में नए साल का जश्म मनाने की तैयारी कर रहे लोगों को लिए बुरी खबर है। शहर में 31 दिसंबर की शाम छह बजे से 1 जनवरी 2021 की सुबह छह बजे तक धारा 144 लागू रहेगी। शहर में सार्जजनिक जगहों पर नए साल का जश्न मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राज्य के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने सोमवार को कहा कि कोविड-19 के प्रकोप और ब्रिटेन में कोरोना के नए प्रकार के सामने आने के बाद 31 दिसंबर को सार्वजनिक जगहों पर नए साल का जश्न आयोजित करने की इजाजत नहीं होगी।
बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर कमल पंत ने कहा कि एमजी रोड, चर्च स्ट्रीट, ब्रिगेड रोड, कोरामंगला एवं इंदिरानगर में 'नो मैन' जोन बनाए जाएंगे। पब, बॉर, रेस्तरां में अग्रिम बुकिंग कराने वाले लोगों को ही वहां जाने की इजाजत दी जाएगी।
नाइट कर्फ्यू की घोषणा ली वापस
इससे पहले कर्नाटक सरकार ने राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया था लेकिन एक दिन बाद उसने अपने इस आदेश को वापस ले लिया। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया प्रकार सामने आने के बाद महाराष्ट्र अपने यहां नाइट कर्फ्यू की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य है। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक ने भी नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया लेकिन बाद में उसे अपना आदेश वापस लेना पड़ा।
कोरोनी का जांच नहीं कराने वालों पर हो सकती है कार्रवाई
इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री डॉ. के सुधाकर ने ब्रिटेन से आए ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई का संकेत दिया है, जिन्होंने कोविड-19 की जांच नहीं करायी है और अपने मोबाइल फोन बंद कर लिए हैं। उन्होंने कहा,‘मैं ब्रिटेन से लौटे लोगों से जिम्मेदार नागरिक की तरह सहयोग करने का अनुरोध करता हूं। आप को (कोविड-19 की) जांच कराना है। अगर आपने जांच नहीं करायी और मोबाइल फोन बंद रखा तो यह वास्तव में एक अपराध होगा।’ आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ब्रिटेन से लौटे करीब 300 लोगों का पता लगाया जा रहा है।
अभी स्कूल खोलने पर फैसला नहीं
स्कूलों और इंटरमीडिएट कॉलेजों को खोले जाने के बारे में पूछे जाने पर सुधाकर ने कहा कि इस बारे में वह शिक्षा मंत्री से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि नए तरह के कोरोना वायरस के सामने आने से घबराने की जरूरत नहीं है।