- नई गाइडलाइन के मुताबिक यात्री वाहन और बसों का अंतरराज्यीय आवागमन नहीं होगा
- दुकानों को समय पर बंद करना होगा ताकि हर शख्स शाम 7 बजे से पहले अपने घर पहुंच जाए।
- शहरी इलाके में साप्ताहिक बाजार पर रोक अभी जारी।
Lockdown 4.0 Guidelines for Noida/Gr.Noida। इस समय पूरा देश लॉकडाउन फेज 4 में है। इस फेज की खासियत यह है कि केंद्र के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए राज्यों को जिम्मदारी दी गई है वो अपनी जरूरत के हिसाब से फैसला करें। इसके साथ ही राज्य सरकारों ने भी जिला प्रशासन को जिम्मेदारी दी है कि वो स्थानीय जरूरतों को समझते हुए गाइडलाइंस जारी करें। उसी क्रम में गौतमबुद्धनगर जिला प्रशासन की तरफ से कोरोना वायरस को देखते हुए जिलाधिकारी सुहास एल वाई की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई।
कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आई तेजी
नोएडा में कोरोना संक्रमण के केस 240 के पार हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहां पर रिकवरी रेट शानदार है। जिला प्रशासन का कहना है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ऐहतियात के साथ टेस्टिंग पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन में कड़ाई नियमों के पालन करने पर जोर दिया जा रहा है ताकि उस जोन के बाहर संक्रमण ने फैले। इसके अलावा लोगों से अपील की गई है कि जब वो अपने घरों से बाहर निकलें को बिना भूले मॉस्क का इस्तेमाल करें और सार्वजनिक जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।
नोएडा- ग्रेटर नोएडा के लिए गाइडलाइन (Lockdown 4.0 Guidelines for Noida/Gr.Noida)
- नई गाइडलाइन के मुताबिक यात्री वाहन और बसों का अंतरराज्यीय आवागमन नहीं होगा यानी दिल्ली और नोएडा के बीच सवारी बसें नहीं चलेंगी। कन्टेनमेंट जोन के बाहर सभी तरह की इडस्ट्री चलेंगी।
- शहरी इलाके में साप्ताहिक बाजार पर रोक अभी जारी।
- बाजारों में दुकानें एक दिन 50 फीसदी और दूसरे दिन 50 फीसदी के आधार पर खुलेंगी और यही क्रम चलता रहेगा।
- दुकानों को समय पर बंद करना होगा ताकि हर शख्स शाम 7 बजे से पहले अपने घर पहुंच जाए।
- मिठाई की दुकानें खुलेंगी, बारातघर खुलेंगे, लेकिन शादी समारोह के लिए अनुमति लेनी होगी और समारोह में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। कैब भी चलेंगी लेकिन दिल्ली नोएडा के बीच सफर अभी नहीं होगा। ऑफिस की कैंटीन में भोजन के लिए भी कर्मचारी इकट्ठा नहीं होंगे।
- कार में ड्राइवर के अलावा दो लोग को बैठने की इजाजत
- बाइक पर पीछे कोई नहीं बैठेगा। लेकिन अगर महिला है तो उसे हेल्मेट लगाना होगा।
- ऑटो में ड्राइवर के अलावा दो सवारी बैठ सकेंगी।
- प्रिंटिंग प्रेस और ड्राईक्लीन की दुकानों को खोलने की अनुमति।
- सुबह 7 से 10 बजे और शाम को 4 से 7 बजे के बीच पार्क को खोलने की अनुमति।
- बाजार में बिना मास्क सामान नहीं दिया जाएगा।
नोए़डा जिला प्रशासन का कहना है कि हालात की समीक्षा कर आगे के फैसले किए जाएंगे। जिला प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है जिस तरह से पहले के चरणों में आम लोगों से मदद मिली है वो आगे भी जारी रहे।