नई दिल्ली: ओडिशा सरकार ने शनिवार को घोषणा की कि रविवार से राज्य में शराब की होम डिलीवरी शुरू होगी। हालांकि, सरकार ने होम डिलीवरी का लाभ उठाने के लिए शराब की कीमत में वृद्धि की है। राज्य के आबकारी विभाग ने घोषणा की कि कंटेनमेंट जोन और शॉपिंग मॉल के अलावा अन्य क्षेत्रों में स्थित IMFL और बीयर की मौजूदा लाइसेंस प्राप्त दुकानों को शराब की होम डिलीवरी की अनुमति होगी। इसके अलावा शराब पर विशेष कोविड 19 शुल्क भी एमआरपी पर 50% तक वसूला जाएगा।
आबकारी आयुक्त ने कहा कि शराब की होम डिलीवरी खुदरा विक्रेताओं द्वारा सीधे की जा सकती है और जोमैटो, स्विगी आदि डिलीवरी सेवा प्रदाताओं के माध्यम से भी डिलीवरी कराई जा सकती है। हालांकि, उन्हें इस उद्देश्य के लिए आबकारी आयुक्त से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करने की आवश्यकता है।
इतना होगा डिलीवरी चार्ज
1,000 रुपए तक के ऑर्डर के लिए 100 रुपए डिलिवरी चार्ज लगाया जा सकता है और उसके बाद 500 रुपए के हर अतिरिक्त ऑर्डर के लिए 25 रुपए ले सकते हैं। किसी भी स्थिति में वितरण शुल्क 300 रुपए से अधिक नहीं होगा। रिटेलर्स फोन पर या एसएमएस, व्हाट्सएप, ईमेल आदि के जरिए होम डिलीवरी के लिए ऑर्डर ले सकते हैं।
आबकारी विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, दुकानों को ऑर्डर प्राप्त करने और अपनी दुकान के बाहर डिजिटल भुगतान की सुविधा के लिए अपना फोन/मोबाइल/व्हाट्सएप नंबर/ईमेल आईडी/ यूपीआई विवरण प्रदर्शित करना होगा। ओडिशा स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन की वेबसाइट (www.osbc.co.in) भी विवरण के साथ दुकानों की जिलेवार सूची भी तैयार करेगी। नवीनतम एमआरपी को भी वेबसाइट पर डाला जाएगा।
करना होगा नियमों को पालन
सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच शराब को पहुंचाया जा सकता है और ऑर्डर देने के छह घंटे के भीतर डिलीवरी होने की उम्मीद है। सरकार ने डिलीवरी एजेंटों के लिए आवश्यक सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, छह फीट की दूरी बनाए रखना और बार-बार सैनिटाइटर का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है।