पंचकूला: यहां की एक अदालत ने 2017 में पंचकूला हिंसा मामले में हनीप्रीत इंसां और 35 अन्य आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह के आरोप शनिवार को हटा दिए। हनीप्रीत डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की कथित तौर पर गोद ली हुई बेटी है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय संधीर ने हालांकि बलात्कार मामलों में डेरा प्रमुख को दोषी ठहराए जाने के बाद हुई हिंसा के सिलसिले में हनीप्रीत और अन्य डेरा अनुयायियों के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं। इस हिंसा में 30 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से अधिक घायल हुए थे।
बचाव पक्ष के वकील सुरेश रोहिल्ला ने कहा, 'अदालत ने धारा 121 और 121ए के तहत आरोपियों के खिलाफ लगे आरोपों को हटा दिया है।' रोहिल्ला ने कहा कि हनीप्रीत समेत आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए गए है। इनमें गैर कानूनी ढंग से एकत्र होना और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराएं शामिल है। अंबाला जेल में बंद हनीप्रीत और सुखविंदर कौर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए जबकि अन्य आरोपी पेश होने के लिए अदालत पहुंचे।
पुलिस ने पंचकूला हिंसा मामले के सिलसिले में देशद्रोह और आपराधिक साजिश के आरोपों में हनीप्रीत और अन्य डेरा अनुयायियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
अगस्त 2017 में डेरा प्रमुख को दोषी ठहराये जाने के बाद पंचकूला में हिंसा भड़काने के लिए कथित तौर पर साजिश रचने के लिए हनीप्रीत के साथ अन्य आरोपियों के नाम प्राथमिकी में दर्ज है।
बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि मामले की सुनवाई अब पंचकूला के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में होगी और सुनवाई की अगली तिथि छह नवम्बर तय की गई है। डेरा प्रमुख को दोषी ठहराए जाने के बाद पुलिस गुरमीत राम रहीम और हनीप्रीत को एक हेलीकॉप्टर से पंचूकला से रोहतक की सुनारिया जेल लेकर गई थी।