संसद की विशेषाधिकार और नैतिकता समिति ने लोकसभा सांसद नवनीत राणा की गिरफ्तारी के मामले में महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को मौखिक साक्ष्य के लिए 15 जून को पेश होने को कहा है। समिति ने इस मामले में डीजीपी महाराष्ट्र, मुंबई पुलिस कमिश्नर और महिला जिला जेल अधीक्षक, भायखला (मुंबई) को भी 15 जून को उनके सामने पेश होने के लिए तलब किया है।
इससे पहले निर्दलीय सांसद नवनीत राणा 23 मई को अपना पक्ष रखने के लिए संसदीय विशेषाधिकार समिति के समक्ष पेश हुईं। राणा ने आरोप लगाया था कि उन्हें मुंबई के एक थाने में अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। नवनीत राणा ने लोकसभा की विशेषाधिकार समिति को अपनी शिकायत दी थी और समिति ने उन्हें अपने समक्ष पेश होने के लिए बुलाया था।
उन्होंने कहा कि मैंने समिति के सामने अपना पक्ष पेश किया और सभी विवरण उनके साथ साझा किए, किस प्रकार मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया और मेरे खिलाफ जातिवादी टिप्पणी की गई। मैंने सभी का नाम लिया है- महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से लेकर मुंबई पुलिस आयुक्त तक। मैंने समिति से न्याय मांगा है।
महाराष्ट्र के अमरावती क्षेत्र से सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को 23 अप्रैल को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उससे पहले दंपति ने घोषणा की थी कि वे मुंबई में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। राणा दंपति को चार मई को मुंबई की एक विशेष अदालत ने जमानत दे दी थी।
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